बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने सिटिंग जज के खिलाफ जनहित याचिका पर मुंबई के वकील के खिलाफ कार्यवाही शुरू की

बार काउंसिल ने जनहित याचिका में झूठे आरोप लगाने के लिए वकील मुरसलिन शेख के खिलाफ जांच के लिए 3 सदस्यीय अनुशासनात्मक समिति का गठन किया है।
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बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा (BCMG) ने एक जनहित याचिका में बॉम्बे हाई कोर्ट के जज के खिलाफ तुच्छ आरोप लगाने के लिए मुंबई के वकील मुरसलीन शेख के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की है।

बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर शेख की जनहित याचिका में न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ कई आरोपों के साथ कार्रवाई की मांग की गई थी।

बीसीएमजी ने अधिवक्ता होने के बावजूद और न्यायाधीशों के संरक्षण अधिनियम और जनहित याचिका दायर करने के नियमों की जानकारी होने के बावजूद ऐसी जनहित याचिका दायर करने के लिए शेख के खिलाफ इस जांच को शुरू करने का संकल्प लिया।

बार काउंसिल ने अपने सचिव अधिवक्ता प्रवीन रनपिसे के माध्यम से जारी एक प्रेस नोट में कहा, "3 सदस्यों की डीसी जांच समिति का गठन अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के अनुसार जांच करने के लिए किया गया है।"

27 मार्च को आयोजित एक बैठक के माध्यम से, बीसीएमजी ने न्यायमूर्ति डेरे के खिलाफ "निराधार और भड़काऊ आरोप लगाने वाली ओछी जनहित याचिका" दायर करने की निंदा की।

इसने आगे ऐसे आरोप लगाने की निंदा की जो न्यायपालिका की छवि को बदनाम करने और सनसनीखेज बनाने और वर्तमान न्यायाधीश की छवि को धूमिल करने के समान है।

बीसीएमजी ने सोशल मीडिया पर इस तरह के आरोपों को वायरल करने और सस्ते और प्रतिकूल प्रचार पाने की कोशिश करने के कुछ तत्वों की हालिया प्रवृत्ति की भी कड़ी निंदा की।

न्यायमूर्ति डेरे 2013 में उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ में एक सरकारी वकील थीं। उन्हें मार्च 2016 को स्थायी न्यायाधीश बनाया गया था।

[प्रेस नोट पढ़ें]

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