BBMP चुनाव कराने के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य चुनाव आयोग और उच्च न्यायालय के सामने मूल याचिकाकर्ताओं, एम शिवाराजू, अब्दुल वाजिद और रवि जगन को भी नोटिस जारी किया।
Justice AS Bopanna, CJI Bobde and Justice V Ramasubramanian
Justice AS Bopanna, CJI Bobde and Justice V Ramasubramanian
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें निर्देश दिया गया था कि 198 वार्डों के लिए बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) चुनावों की घोषणा 6 सप्ताह के भीतर की जानी चाहिए।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य चुनाव आयोग और उच्च न्यायालय के सामने मूल याचिकाकर्ताओं, एम शिवाराजू, अब्दुल वाजिद और रवि जगन को भी नोटिस जारी किया।

उच्च न्यायालय ने 4 दिसंबर को कर्नाटक नगर निगम तृतीय संशोधन अधिनियम, 2020 (संशोधन अधिनियम) की वैधता को बरकरार रखा था जिसने 198 से 243 तक बेंगलुरु शहर में वार्डों की संख्या बढ़ाई थी।

संशोधन को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी जिसने इसे बरकरार रखा लेकिन यह माना गया कि यह उन निगमों के चुनावों पर लागू नहीं होगा जहां संशोधित प्रावधानों के लागू होने से पहले चुनाव हो गए थे।

अधिवक्ता शुभ्रांशु पाधी के माध्यम से दायर याचिका में, कर्नाटक सरकार ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने सरकार से 198 वार्डों में चुनावों को आगे बढ़ाने के लिए कहा है, इस तथ्य के बावजूद कि संशोधन अधिनियम ने वार्डों को 243 तक बढ़ा दिया है।

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Supreme Court stays Karnataka High Court order to hold BBMP elections

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