बेंगलुरू की एक अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ चुनावी बांड योजना से संबंधित शिकायत शहर की पुलिस को भेज दी।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जेपी नड्डा सहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों ने निजी फर्मों से जबरन वसूली की और चुनावी बॉन्ड योजना के तहत अवैध लाभ कमाया, जिसे इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था।
बेंगलुरु में XLII अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश में कहा गया है,
"कार्यालय शिकायत और संबंधित कागजात उक्त पुलिस स्टेशन को भेजे। एफआईआर का इंतजार करें, 10.10.2024 को कॉल करें।"
गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) जनाधिकार संघर्ष परिषद के कार्यकर्ता आदर्श आर अय्यर द्वारा अदालत के समक्ष निजी शिकायत दर्ज की गई थी।
अपनी शिकायत में, अय्यर ने दावा किया था कि सीतारमण और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कुछ अधिकारियों ने नड्डा और अन्य के साथ मिलकर "चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली की और 8000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ उठाया।"
शिकायत में वेदांता, स्टरलाइट और अरबिंदो फार्मा जैसी कंपनियों पर ईडी द्वारा छापे मारे जाने के उदाहरणों का उल्लेख किया गया है, ताकि उनके मालिकों से चुनावी बॉन्ड योजना के माध्यम से धन दान करवाया जा सके।
अय्यर ने अदालत को यह भी बताया कि उन्होंने इस साल 4 फरवरी को बेंगलुरु दक्षिण पूर्व के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) से उचित कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत की थी। हालांकि, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
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Electoral Bonds Scheme: Bengaluru court sends complaint against Nirmala Sitharaman to police