भीमा कोरेगांव: हैदराबाद में मोतियाबिंद सर्जरी कराने की वरवरा राव की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने NIA से मांगा जवाब

जज आरजी अवाचट ने NIA को निर्देश दिया कि वह राव द्वारा दायर याचिका पर जवाब दे जिसमे NIA की विशेष अदालत के आदेश को खारिज करने की मांग की गई थी जिसमे उन्हें सर्जरी के लिए हैदराबाद जाने से मना किया गया था
Varavara Rao, Bombay High Court
Varavara Rao, Bombay High Court

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2018 के भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी तेलुगु कवि वरवर राव की याचिका पर बुधवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया, जिसमें हैदराबाद में उनकी मोतियाबिंद की सर्जरी कराने की अनुमति मांगी गई थी।

न्यायमूर्ति आरजी अवाचट ने एनआईए को निर्देश दिया कि वह राव द्वारा दायर याचिका पर जवाब दें, जिसमें विशेष एनआईए अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें उन्हें सर्जरी के लिए हैदराबाद जाने से मना कर दिया गया था।

राव को 2018 में गिरफ्तार किया गया था और वह मार्च 2021 तक न्यायिक हिरासत में रहे थे, जब उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट ने चिकित्सा आधार पर 6 महीने की अस्थायी जमानत दी थी।

अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मेडिकल आधार पर जमानत दे दी थी।

आदेश की एक शर्त यह थी कि राव मुंबई में विशेष एनआईए अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ सकते।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, राव ने सितंबर में मुंबई में विशेष एनआईए अदालत का रुख किया और सर्जरी के लिए हैदराबाद में तीन महीने रहने की अनुमति मांगी।

विशेष अदालत ने 23 सितंबर को अर्जी खारिज कर दी थी।

राव ने अधिवक्ता आर सत्यनारायणन के माध्यम से नवंबर 2022 में दायर वर्तमान याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में उस आदेश को चुनौती दी।

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Bhima Koregaon: Bombay High Court seeks response from NIA on plea by Varavara Rao to undergo cataract surgery at Hyderabad

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