भीमा कोरेगांव हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने वर्नोन गोंसाल्वेस, अरुण फरेरा को जमानत दी

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि हालांकि दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप गंभीर हैं, लेकिन केवल यही जमानत से इनकार करने का कारण नहीं हो सकता।
Vernon Gonsalves, Arun Ferreira
Vernon Gonsalves, Arun Ferreira

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2018 के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा को जमानत दे दी। [वर्नोन बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य]।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि हालांकि दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप गंभीर हैं, लेकिन केवल यही जमानत से इनकार करने का कारण नहीं हो सकता।

कोर्ट ने आदेश दिया, "आरोप गंभीर हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जमानत नहीं दी जा सकती. जमानत देने के बारे में अपनी राय बनाते समय, हमने नोट किया कि उन्हें पहले 1967 अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। इसलिए, हम जमानत पर रहते हुए उचित शर्तें लगाने का प्रस्ताव करते हैं। हम विवादित आदेश को रद्द करते हैं और अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करते हैं।"

न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर निम्नलिखित शर्तें लगाईं:

- दोनों आरोपी महाराष्ट्र राज्य नहीं छोड़ेंगे;

- दोनों आरोपियों को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा;

- दोनों को केवल मोबाइल फोन का उपयोग करना चाहिए;

- उन्हें अपने पते के बारे में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिकारी को सूचित करना चाहिए;

- मोबाइल नंबर एनआईए के साथ साझा किया जाना चाहिए और फोन को चौबीसों घंटे चार्ज किया जाना चाहिए और लोकेशन चालू होनी चाहिए और ट्रैकिंग के लिए एनआईए अधिकारी के साथ सिंक होना चाहिए।

कोर्ट ने आगे कहा कि यदि शर्तों का कोई उल्लंघन होता है, तो अभियोजन पक्ष जमानत रद्द करने की मांग करने के लिए खुला होगा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि इसके अलावा, अगर गवाहों को धमकाने का कोई प्रयास किया जाता है, तो अभियोजन पक्ष जमानत रद्द करने के लिए अदालत का रुख कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मार्च में मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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Bhima Koregaon violence: Supreme Court grants bail to Vernon Gonsalves, Arun Ferreira

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