बिहार की अदालत ने शराब तस्कर आरोपी को सशर्त जमानत दी कि वह सुनिश्चित करे कि 5 बच्चो को 3 महीने तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करवाएगा

कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि 3 महीने के अंत मे बच्चो के परिवार के सदस्यों को यह पुष्टि करते हुए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि कुमार ने अदालत द्वारा उन पर लगाई गई जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक पूरा किया।
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बिहार के मधुबनी जिले की एक अदालत ने बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत शराब तस्करी के आरोपी नीतीश कुमार को इस शर्त पर जमानत दे दी कि कुमार तीन महीने के लिए पांच गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कुमार को बिहार में शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया।

कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि तीन महीने के अंत में, बच्चों के परिवार के सदस्यों को यह पुष्टि करते हुए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि कुमार ने आदेश द्वारा उन पर लगाई गई जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक पूरा किया।

कुमार को 16 नवंबर, 2020 को मधेपुर पुलिस स्टेशन में निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था और हिरासत में लिया गया था।

जब एक चौकीदार जलधारी पासवान को सूचना मिली कि पचाही गांव के पास स्कॉर्पियो एसयूवी और बाइक में शराब की तस्करी की जा रही है, तो वह मौके पर पहुंचे और तस्करों को रोकने का प्रयास किया। हालांकि वे हवा में फायरिंग कर मौके से फरार हो गए।

पासवान ने बाद में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जिसके आधार पर कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया।

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Bihar court grants bail to liquor smuggling accused on condition that he ensures free education is provided to 5 children for 3 months

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