[बिहार रेलवे भर्ती विरोध] पटना उच्च न्यायालय ने 5 छात्रों को जमानत दी

कोर्ट ने बिहार में रेलवे भर्ती के संबंध में हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान सशस्त्र दंगा, गैरकानूनी सभा और गलत तरीके से रोक लगाने के आरोपी पांच छात्रों को जमानत दे दी।
Patna High Court
Patna High Court

पटना उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते बिहार में रेलवे भर्ती के संबंध में हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान सशस्त्र दंगा, गैरकानूनी सभा और गलत संयम के आरोप में पांच छात्रों को जमानत दे दी। [अखिलेश पांडे @ अखिलेश पंडित और अन्य बनाम बिहार राज्य]।

न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता छात्रों को निचली अदालत की संतुष्टि के लिए 10,000 रुपये के जमानत बांड पर समान राशि के दो जमानतदारों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए, जहां मामला लंबित है।

वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता भारतीय दंड संहिता के साथ-साथ शस्त्र और रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दरभंगा रेल पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद जमानत की मांग कर रहे थे।

एकल-न्यायाधीश ने 11 मार्च को एक याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के लिए अनंतिम जमानत दी थी, ताकि वह असम राइफल्स की भर्ती परीक्षा में शामिल हो सके।

मामले में अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि जनवरी 2022 में याचिकाकर्ताओं सहित हथियारों से लैस भीड़ कथित तौर पर भारी संख्या में सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर आई और एक मालगाड़ी को जाम कर दिया

बाद में, वे कथित रूप से हिंसक हो गए और पुलिस अधिकारियों पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे ट्रेन को चोटें आईं और नुकसान हुआ।

इसके बाद याचिकाकर्ताओं सहित 13 प्रदर्शनकारियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता कुमार शानू ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं के पास साफ-सुथरी पृष्ठभूमि है और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

उन्होंने तर्क दिया कि भले ही याचिकाकर्ताओं का नाम पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में था, लेकिन उनके खिलाफ खुले तौर पर अपराधों के कोई विशेष आरोप नहीं थे। बल्कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ केवल एक 'सामान्य और सर्वव्यापी' आरोप है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने याचिकाकर्ताओं को जमानत देने का कड़ा विरोध किया।

एकल-न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि पूर्ववृत्त के सत्यापन के उद्देश्य से जमानत बांड की स्वीकृति में देरी नहीं की जाएगी।

[आदेश पढ़ें]

Attachment
PDF
Akhilesh_Pandey_Akhilesh_Pandit___Ors_vs_State_of_Bihar (1).pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें


[Bihar railways recruitment protests] Patna High Court grants bail to 5 students

Related Stories

No stories found.
Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com