नाबालिग बच्चे के पासपोर्ट से जैविक पिता का नाम हटाया जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

अदालत ने कहा कि इस तरह की राहत पर विचार किया जाना चाहिए, प्रत्येक मामले में उभरती तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर और कोई कठोर नियम लागू नहीं किया जा सकता है।
passport , Delhi HC
passport , Delhi HC
Published on
2 min read

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में पासपोर्ट प्राधिकरण को एक नाबालिग बच्चे के पासपोर्ट से जैविक पिता का नाम हटाने का आदेश दिया, यह देखते हुए कि व्यक्ति ने बच्चे के जन्म से पहले ही उसे छोड़ दिया था और अपने सभी अधिकार छोड़ दिए थे।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि कुछ खास परिस्थितियों में पासपोर्ट से जैविक पिता का नाम हटाया जा सकता है और उपनाम भी बदला जा सकता है।

अदालत ने कहा, "ऐसी राहत पर विचार किया जाना चाहिए, जो प्रत्येक मामले में उभरती वास्तविक स्थिति पर निर्भर करता है। कोई कठोर और तेज़ नियम लागू नहीं किया जा सकता है। माता-पिता के बीच वैवाहिक कलह के मामले में असंख्य स्थितियां हैं, जहां अधिकारियों द्वारा बच्चे के पासपोर्ट आवेदन पर विचार किया जा सकता है।"

अदालत ने कहा कि फरवरी 2022 में विदेश मंत्रालय द्वारा जारी पासपोर्ट मैनुअल 2020 और ऑफिस मेमोरेंडम (ओएम) कई स्थितियों को पहचानते हैं जहां नाबालिग के पासपोर्ट से पिता के नाम को बाहर करने की अनुमति है।

इसने इस तर्क को खारिज कर दिया कि ओएम केवल एकल अविवाहित माता-पिता पर लागू होगा।

इसने आगे कहा कि क्लॉज 4.1 में प्रयुक्त भाषा केवल सिंगल पैरेंट है।

अदालत एक अकेली मां और उसके नाबालिग बच्चे की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें बच्चे के जैविक पिता का नाम उसके पासपोर्ट से हटाने की मांग की गई थी।

इसमें कहा गया था कि पिता ने महिला को गर्भावस्था के दौरान छोड़ दिया था। दोनों के बीच के समझौते से पता चला कि न तो महिला और न ही बेटे को कोई गुजारा भत्ता या रखरखाव दिया गया था और बच्चे की विशेष अभिरक्षा मां के पास होनी थी।

मामले पर विचार करने के बाद, पीठ ने कहा कि मामले में तथ्य काफी अजीब थे और इसलिए, अध्याय 8 का खंड 4.5.1 और अध्याय 9 का खंड 4.1 यहां लागू होगा।

न्यायमूर्ति सिंह ने, हालांकि, स्पष्ट किया कि इस आदेश को मिसाल के तौर पर नहीं माना जाएगा।

[आदेश पढ़ें]

Attachment
PDF
Smita_Maan_and_Anr_v_Regional_Passport_Officer.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Biological father's name can be deleted from a minor child's passport: Delhi High Court

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com