‘‘समानता संयोग नही हो सकता’’, बंबई HC ने टेस्टी ट्रीट पैकेजिंग मे पारले के ट्रेडमार्क मे अतिक्रमण से फ्यूचर ग्रुप को रोका

न्यायालय ने इस अस्थाई निषेध आदेश पर अमल और फ्यूचर कंज्यूमर लि के विवादित ‘टेस्टी ट्रीट’ उत्पादों को सील करने के लिये अदालत का कमिशनर नियुक्त किया।
Parle, Future & Bombay HC
Parle, Future & Bombay HC

बंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति केआर श्रीराम ने शुक्रवार को अपने अंतरिम आदेश में फ्यूचर कंज्यूमर लि. को अपने उत्पादों की पैकेजिंग में पारले के बौद्धिक संपदा अधिकारों का अतिक्रमण करने से रोक दिया।

पारले ने न्यायालय में वाद दायर कर दावा किया कि उसके उत्पादों ‘मोनाको’, ‘क्रैकजैक’ और ‘हाईड एंड सीक’ के लिये उसके कापीराइट का अतिक्रमण किया जा रहा है।

दूसरी ओर, फ्यूचर कंज्यूमर लि. को दिखाया गया कि वह ‘टेस्टी ट्रीट’ उत्पादों ‘क्रैको’, ‘क्रैकर किंग’ और ‘पीक अ बू’ पारले की पैकेजिंग से मिलते जुलते पैकेजिंग में मार्केटिंग कर रहा है।

न्यायालय को ‘मोनाको’, ‘क्रैकजैक’ और ‘हाईड एंड सीक’ उत्पादों की पारले की पैकेजिंग और फ्यूचर कंज्यूमर की ‘क्रैको’, ‘क्रैकर किंग’ और ‘पीक अ बू’ उत्पादों की पैकेजिंग की तस्वीरें भी दिखाई गयीं।

इनके अवलोकन के बाद न्यायालय इस बात से संतुष्ट था कि फ्यूचर कंज्यूमर ने एक तरह के उत्पादों के लिये पारले जैसी ही पैकेजिंग की नकल की है।

Parle v. Future groupBombay HC order
Parle v. Future groupBombay HC order

न्यायमूर्ति श्रीराम ने अपने आदेश में कहा,


‘‘प्रतिद्वन्दी के उत्पादों की तुलना करने पर इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि प्रतिवादी ने वादी के पैकेजिंग की खुल्लम खुल्ला नकल की है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतिद्वन्दी के लेबल का अपने एक समान उत्पादों की पैकेजिंग और लेबल के लिये लगभग एक समान तरीके से इस्तेमाल किया है। प्रतिद्वन्दी के ‘क्रैको’, ‘क्रैकर किंग’ और ‘पीक अ बू’ उत्पादों के लेबल, उस पर की गयी डिजायन , पैकेजिंग, ट्रेड आवरण वादी ‘मोनाको’, ‘क्रैकजैक’ और ‘हाईड एंड सीक’ उत्पादों में प्रयुक्त होने वाली पैकेजिंग की ही हूबहू या काफी हद तक नकल है। इससे स्पष्ट है कि यह पैकेजिंग तैयार करते समय प्रतिवादी के पास वादी के उत्पादों की पैकेजिंग रही होगी। प्रतिद्वन्दी की पैकेजिंग और लेबल के साथ समानता संयोग नहीं हो सकता है।’’

पारले ने न्यायालय में दलील दी कि उसने ट्रेड मार्क्स कानून, 1999 के अंतर्गत अपनी पैकेजिंग का ट्रेडमार्क पंजीकरण करा रखा था। पारले ने यह भी कहा कि उसने अपनी पैकेजिंग को उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रिय और सहज पहचान वाला बनाने के लिये काफी धन खर्च किया है और प्रयास किये हैं।

न्यायालय ने कहा कि पहली नजर में पारले ने फ्यूचर कंज्यूमर के खिलाफ अंतरिम निषेध आदेश जारी करने का ठोस मामला बनाया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर अंतरिम राहत नहीं दी गयी तो इससे पारले की प्रतिष्ठा और साख को अपूर्णीय नुकसान हो जायेगा।

न्यायालय ने कहा, ‘‘सुविधा की दृष्टि से भी यह वादी के पक्ष में है। प्रतिवादी के पक्ष में कुछ भी नहीं है।’’

न्यायालय ने कहा कि इसलिए उसने फ्यूचर कंज्यूमर को अपने टेस्टी ट्रीट पैकेजिंग को पारले की पैकेजिंग के समान या उससे मिलती जुलती पैकेजिंग, लेबल या रूपरेखा आदि के साथ जनता के बीच प्रकाशित या प्रचारित नहीं करने का निर्देश दिया है।

न्यायालय ने इस तरह की पैकेजिंग के इस्तेमाल वाले उत्पादों को जब्त करने का पारले का अनुरोध भी स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में न्यायालय ने अधिवक्ता श्रीनिवास बोबडे को अंतरिम आदेश पर अमल करने और इसकी रिपोर्ट देनेके लिये उन्हें अदालत के रिसीवर के प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया है।

पीठ ने स्पष्ट किया कि यह नियुक्ति सिर्फ इसलिए की गयी है क्योंकि बंबई उच्च न्यायालय का रिसीवर कोविड-19 महामारी की वजह से शायद यात्रा करने की स्थिति में नहेीं होगा।

न्यायालय के कमिश्नर को मुंबई में फ्यूचर समूह के बिग बाजार प्रतिष्ठानों में, जिनमें टेस्टी ट्रीट उत्पादों की बिक्री हो रही है, जाकर सुनवाई की अगली तारीख तक के लिये इन उत्पादों को सील करने के लिये अधिकृत किया गया है।

कोर्ट कमिश्नर इस आदेश पर अमल कराने के लिये पुलिस की मदद ले सकता है।

चूंकि फ्यूचर कंज्यूमर की ओर से कोई पेश नहीं हुआ, न्यायालय ने उन्हें इस आदेश में बदलाव के लिये आवेदन करने का तीन दिन का समय दिया जाता है।

वरिष्ठ अधिवक्ता विराग तुलजापुरकर अधिवक्ता हिरेन कमोद, आदित्य चितले, निशिन श्रीखंडे और अविनाश बेल्गे (आरकेडी लीगल सर्विसेज एलएलपी) के साथ पारले के लिये पेश हुये।

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"The similarity cannot be a coincidence", Bombay HC restrains Future Group from infringing Parle's trademark in Tasty Treat packaging

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