बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी की मुंबई यात्रा के दौरान ड्रोन उड़ाने के आरोप मे दर्ज व्यक्तियो के खिलाफ मामला रद्द किया

अदालत ने कहा कि आरोपियों को ड्रोन के माध्यम से अपनी कंपनी के विकास कार्य का चित्रण करने की अनुमति दी गई थी।
PM Modi and Bombay High Court
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने 11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2022 में मुंबई दौरे पर ड्रोन उड़ाने के आरोप में दर्ज दो व्यक्तियों के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) और आरोप पत्र को रद्द कर दिया [तीर्थंकर सुवंकर गांगुली और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य]।

दोनों व्यक्तियों को अपने निर्माण स्थल के आसपास ड्रोन संचालित करने के लिए पुलिस उपायुक्त (संचालन) से अनुमति मिली थी।

12 और 13 जून 2022 को ड्रोन के इस्तेमाल की इजाजत दी गई.

पीएम मोदी 14 जून को मुंबई जाने वाले थे.

वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया था।

13 जून को, प्रतिबंधित क्षेत्र में गश्त के दौरान, शिकायतकर्ता पुलिस अधिकारी ने दी गई अनुमति का उल्लंघन करते हुए हवा में एक ड्रोन देखा।

आरोप था कि प्रतिबंध होने के बावजूद ड्रोन उड़ाया गया और स्थानीय पुलिस स्टेशन को पहले से सूचित नहीं किया गया।

महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज की गई थी।

एक मजिस्ट्रेट ने दोनों आरोपियों को तलब किया जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।

हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को दी गई अनुमति में धारा 144 के तहत आदेश का कोई जिक्र नहीं था.

इसे देखते हुए, अदालत ने एफआईआर और उसके बाद की चार्जशीट को रद्द कर दिया।

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Bombay High Court quashes case against persons booked for flying drone during Mumbai visit of PM Narendra Modi

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