बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट को (अभी के लिए) नए अनुबंध कर्मचारियों को नियुक्त नहीं करने का निर्देश दिया

यह निर्देश स्पाइसजेट द्वारा दायर एक याचिका पर आया है जिसमें औद्योगिक न्यायाधिकरण के एक आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें विमानन कंपनी को 463 संविदा कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखने का निर्देश दिया गया था।
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पिछले सप्ताह पारित एक अंतरिम आदेश में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट को यथास्थिति बनाए रखने और इस साल 8 फरवरी तक किसी भी नए संविदा कर्मचारी या कर्मियों को नियुक्त नहीं करने का आदेश दिया, जब औद्योगिक न्यायाधिकरण के एक आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई की जाएगी। [स्पाइस जेट लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और एक अन्य बनाम भारत स्पाइस जेट स्टाफ एंड एम्प्लॉइज एसोसिएशन]।

औद्योगिक न्यायाधिकरण ने स्पाइसजेट प्रबंधन को 463 संविदा कर्मियों को बहाल करने का निर्देश दिया था।

स्पाइसजेट का तर्क था कि उनके अनुबंध 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त हो गए थे।

उन्होंने कहा कि COVID के प्रकोप के कारण, विमानन उद्योग प्रभावित हुआ, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति कमजोर हुई और वे खुद को बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे थे।

न्यायमूर्ति रवींद्र वी घुगे ने कहा कि चूंकि ये कर्मचारी लगभग 8-9 वर्षों के लिए प्रत्येक अनुबंध के तहत 24 महीने के कार्यकाल के लिए सेवा के अनुबंध पर काम कर रहे हैं, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (ओओ) (बीबी) लागू नहीं होगी।

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Bombay High Court directs SpiceJet not to employ new contract workers (for now)

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