बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2001 के हत्या मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को जमानत दी

हालाँकि, राजन अभी जेल में ही रहेगा क्योंकि उसे पहले पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था।
Chhota Rajan, Bombay High Court
Chhota Rajan, Bombay High Court
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में गैंगस्टर राजेंद्र सदाशिव निकालजे उर्फ ​​छोटा राजन की सजा निलंबित कर दी।

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत एक विशेष अदालत ने इस साल मई में राजन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

सजा के खिलाफ अपील लंबित रहने तक, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पीके चव्हाण की पीठ ने उसे एक या अधिक जमानतदारों के साथ ₹1 लाख के बॉन्ड पर जमानत दे दी।

अदालत ने आदेश दिया, "मकोका मामले में विशेष अदालत द्वारा दी गई सजा का निष्पादन अपील लंबित रहने तक निलंबित रहेगा।"

Justice Revati Mohite Dere and Justice Pk Chavan
Justice Revati Mohite Dere and Justice Pk Chavan

हालांकि, राजन जेल में ही रहेगा क्योंकि उसे पहले पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था और वह अन्य मामलों में जेल की सजा काट रहा है।

शेट्टी दक्षिण मुंबई में 'गोल्डन क्राउन' होटल का मालिक था और कथित तौर पर राजन के गिरोह से जबरन वसूली की धमकियों का सामना कर रहा था।

ऐसी धमकियों के कारण, शेट्टी को मुंबई पुलिस द्वारा सुरक्षा कवर प्रदान किया गया था। हालांकि, उसकी हत्या से दो महीने पहले, सुरक्षा वापस ले ली गई थी।

शेट्टी कथित तौर पर जबरन वसूली की राशि का भुगतान करने में विफल रहा था और 4 मई, 2001 को होटल की पहली मंजिल पर अपने कार्यालय के बाहर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी।

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Bombay High Court grants bail to gangster Chhota Rajan in 2001 murder case

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