अपने नवजात बच्चे को बिल्डिंग की छत से फेंकने वाली महिला को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत

महिला अपने पति से परेशान थी, जिस पर उसे शक था कि उसके किसी दूसरी महिला से अवैध संबंध हैं।
Bombay High Court
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला को अपने ही नवजात बच्चे को इमारत के ऊपर से फेंकने के आरोप में जमानत दे दी है। [डिंपल वार्थे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य]

न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक ने कहा कि आवेदक लगभग तीन साल से हिरासत में है और मामले में चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है।

न्यायाधीश ने जमानत बांड जमानत के साथ 10,000 रुपये जमा करने के बाद महिला को जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी।

आवेदक पर कांदिवली पुलिस स्टेशन द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 317 (12 साल से कम उम्र के बच्चे को छोड़ना), 302 (हत्या) और 201 (सबूत मिटाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

5 दिसंबर, 2019 को आवेदक ने कथित तौर पर अपने बच्चे को इमारत की छत से फेंक दिया था। कोर्ट ने रिकॉर्ड से पाया कि आवेदक अपने पति से परेशान थी। प्रार्थी को शक था कि उसके पति के किसी अन्य महिला से अवैध संबंध हैं।

[आदेश पढ़ें]

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Bombay High Court grants bail to woman who threw her newborn baby from top of building

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