बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन ऋण मामले में वेणुगोपाल धूत को अंतरिम जमानत दी

वीडियोकॉन समूह के अध्यक्ष को 26 दिसंबर को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर से जुड़े एक मामले में सह-आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया था।
Venugopal Dhoot, CBI, Bombay High Court
Venugopal Dhoot, CBI, Bombay High Court

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज आईसीआईसीआई बैंक - वीडियोकॉन ऋण मामले में वीडियोकॉन समूह के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत को अंतरिम जमानत दे दी। [वेणुगोपाल धूत बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य]

यह आदेश जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पीके चव्हाण की खंडपीठ ने दिया।

पीठ ने निर्देश दिया कि धूत को एक लाख रुपये के मुचलके पर रिहा किया जाए।

धूत आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर से जुड़े एक मामले में सह-आरोपी हैं।

उन्हें 26 दिसंबर को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने जांच में असहयोग के कारणों का हवाला देते हुए गिरफ्तार किया था।

मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने पिछले साल 29 दिसंबर को कोचर और धूत को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

इसके बाद धूत ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

विशेष अदालत ने 5 जनवरी को धूत के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके पास धूत को हिरासत में भेजने के अपने आदेश की समीक्षा करने की शक्ति नहीं है।

इससे व्यथित होकर, धूत ने सीबीआई द्वारा अपनी कथित "अवैध गिरफ्तारी" को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और जमानत पर तत्काल अंतरिम रिहाई की मांग की।

अधिवक्ता संदीप लड्डा ने तर्क दिया कि धूत की गिरफ्तारी मनमानी, अवैध और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 और 41ए का घोर उल्लंघन है।

लड्डा ने अदालत को अवगत कराया कि धूत को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था जिसमें उन्हें विशेष पीएमएलए अदालत ने पहले ही जमानत दे दी थी, जिसने देखा था कि वह मामले में सहयोग कर रहे थे।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि 24 और 25 दिसंबर, 2022 को उपस्थिति के लिए जारी किए गए समन से चूकने के बाद धूत 26 दिसंबर (जिस दिन उन्हें गिरफ्तार किया गया था) को सीबीआई के सामने पेश हुए थे।

लड्डा ने बताया कि धूत को ईडी ने उन्हीं तारीखों पर तलब किया था, जो उन तारीखों पर उनके पेश न होने का कारण था।

उन्होंने इसकी जानकारी सीबीआई अधिकारियों को भी दी थी।

इन आधारों को देखते हुए, यह तर्क दिया गया कि धूत की गिरफ्तारी अवैध थी और उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

सीबीआई के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता राजा ठाकरे ने तर्क दिया कि कोचर के साथ धूत ने व्यवस्थित रूप से पूछताछ से बचने की कोशिश की थी और इस असहयोग के कारण ही सीबीआई को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

न्यायमूर्ति डेरे की पीठ द्वारा सह-आरोपी कोचर को रिहा करने के आदेश का उल्लेख करते हुए, ठाकरे ने तर्क दिया कि इतने वर्षों के बाद गिरफ्तारी केवल इसलिए हुई क्योंकि एजेंसी को मामले में बड़ी मात्रा में लेनदेन का अध्ययन करने के लिए समय की आवश्यकता थी।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अगर धूत और कोचर को 2019 में गिरफ्तार किया गया होता, तो एजेंसी लेन-देन का ठीक से अध्ययन किए बिना जल्दबाजी में चार्जशीट दाखिल करने के लिए विवश होती।

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Bombay High Court grants interim bail to Venugopal Dhoot in ICICI Bank-Videocon loan case

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