हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, फादर स्टेन स्वामी को नही बचाया जा सका: बॉम्बे HC ने कार्यकर्ता के निधन पर शोक व्यक्त किया

जब वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई ने अस्पताल और न्यायालय द्वारा स्वामी को सर्वोत्तम उपचार सुनिश्चित करने के प्रयासों की सराहना की, वह एनआईए और तलोजा जेल अधिकारियों के लिए एक ही विचार साझा नहीं कर सके।
Justice SS Shinde and Justice NJ Jamadar, Bombay High Court
Justice SS Shinde and Justice NJ Jamadar, Bombay High Court

बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को वृद्ध कार्यकर्ता और भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी फादर स्टेन स्वामी के निधन पर शोक और खेद व्यक्त किया।

स्वामी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई ने स्वामी द्वारा दायर जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए अदालत का रुख किया था।

सुनवाई के दौरान जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार की बेंच को होली फैमिली हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. इयान डिसूजा ने बताया कि स्वामी का सोमवार दोपहर निधन हो गया।

प्राप्त समाचार पर न्यायालय ने अपना शोक और खेद व्यक्त करते हुए कहा,

"हमारे आदेश में पूरी विनम्रता के साथ, हमें यह सुनकर खेद है। यह एक चौंकाने वाली खबर है। हमने उसे उसकी पसंद के अस्पताल में ले जाने का आदेश पारित किया। शोक व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं।"

न्यायमूर्ति जमादार ने अस्पताल के प्रयासों को स्वीकार करते हुए डॉ. डिसूजा से कहा, "हमें यह जानकर खेद है कि आपके (अस्पताल) सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, फादर स्टेन स्वामी हमारे साथ नहीं हैं"।

न्यायमूर्ति शिंदे ने स्वामी को अस्पताल में भर्ती होने के लिए मनाने के देसाई के प्रयासों की सराहना की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके बिगड़ते स्वास्थ्य के लिए उनका इलाज किया जा सके।

न्यायमूर्ति शिंदे ने अवगत कराया कि, "दोहराव की कीमत पर, हमारी गहरी संवेदना है और उनकी आत्मा को शांति मिले। हम आपके प्रयासों की सराहना करते हैं जो आपने उनके लिए किए। वह अस्पताल जा सकते थे, उन्हे सबसे अच्छा चिकित्सा उपचार मिला। दुर्भाग्य से, वह जीवित नहीं रह सके।“

स्वामी ने विशेष एनआईए अदालत के जमानत खारिज करने के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों में चिकित्सा आधार पर अस्थायी जमानत की मांग करते हुए एक आवेदन दिया था।

कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया था कि उसकी बिगड़ती तबीयत को देखते हुए 80 वर्षीय पुजारी को 15 दिनों के लिए एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाए।

इससे पहले की सुनवाई में स्वामी ने विशेष रूप से किसी भी अस्पताल में भर्ती होने से इनकार कर दिया था और अंतरिम जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया था। हालांकि देसाई की काउंसलिंग पर वे होली फैमिली अस्पताल में भर्ती होने के लिए तैयार हो गए, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली।

डॉक्टर डिसूजा ने कोर्ट को बताया कि 4 जुलाई को स्वामी को कार्डियक अरेस्ट हुआ था, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। इसके बाद उसे कभी होश नहीं आया। सोमवार दोपहर 1:24 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

अदालत ने पाया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के तहत, एक मजिस्ट्रेट को एक विचाराधीन कैदी की हिरासत में मौत की जांच करने का अधिकार था। इस प्रकार इसने मजिस्ट्रेट को उचित समझे जाने वाले मुद्दों पर उचित जांच शुरू करने की स्वतंत्रता देते हुए एक निर्देश पारित किया।

जेल अधिकारियों द्वारा संचालित की जाने वाली प्रक्रियाओं से सहमत होते हुए, देसाई ने अनुरोध किया कि औपचारिकताओं के बाद, स्वामी का शव उनके मित्र फादर फ्रेजर मस्कारेनहास को सौंप दिया जाए क्योंकि स्वामी का कोई परिवार या रिश्तेदार नहीं था।

उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए मुकदमे का संचालन करने वाले विशेष न्यायालय का दरवाजा खटखटाना प्रक्रिया का हिस्सा था, लेकिन यह निर्धारित करना मुश्किल होगा कि स्वामी कौन है, क्योंकि स्वामी के पारिवारिक संबंध नहीं थे।

इस प्रकार देसाई ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वह मामले को विशेष न्यायालय में न सौंपे और इसके बजाय उचित निर्देश स्वयं पारित करें।

अनुरोध को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि धारा 176 के तहत पूछताछ सहित सभी आवश्यक पूछताछ संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी।

आदेश में स्पष्ट किया गया, "इस आदेश को संबंधित मुद्दे पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं लिया जा सकता है।"

आदेश पारित करने के बाद, अदालत ने मामले को 13 जुलाई, 2021 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें


Despite our best efforts, Father Stan Swamy could not be saved: Bombay High Court condoles activist's death

Related Stories

No stories found.
Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com