बॉम्बे हाईकोर्ट ने भाजपा मंत्री गिरीश महाजन को निशाना बनाने वाले वीडियो हटाने का आदेश दिया

न्यायालय ने महाजन द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर अंतिम निर्णय आने तक दो यूट्यूबर्स को इसी प्रकार की सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने से भी रोक दिया।
Girish Mahajan and Bombay High Court
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता गिरीश महाजन को निशाना बनाने वाले छह कथित अपमानजनक वीडियो को हटाने का आदेश दिया। [गिरीश दत्तात्रेय महाजन बनाम अनिल थट्टे और अन्य]।

इसने महाजन द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे के निर्णय तक दो यूट्यूबर्स को इसी तरह की सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने से भी रोक दिया।

न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की एकल पीठ ने 8 मई, 2025 को अंतरिम राहत देते हुए कहा कि जिस सामग्री की शिकायत की गई है, वह प्रथम दृष्टया और अपने आप में मानहानिकारक है।

न्यायाधीश ने आगे कहा कि इस तरह की मानहानिकारक सामग्री अपलोड करने के आरोपी यूट्यूबर्स (प्रतिवादी) ने अदालत के समक्ष पेश होने और अपने आचरण का बचाव करने का विकल्प नहीं चुना है।

अदालत ने माना कि किसी भी बचाव के अभाव में, वीडियो में आरोप "अपने आप में मानहानिकारक" प्रतीत होते हैं और तत्काल रोक लगाने की आवश्यकता है।

Justice Arif Doctor
Justice Arif Doctor

महाजन द्वारा दायर दीवानी मानहानि मुकदमे के अनुसार, 1 अप्रैल से 14 अप्रैल, 2025 के बीच अपलोड किए गए छह वीडियो में कई झूठे और नुकसानदेह आरोप हैं।

इनमें से पांच वीडियो यूट्यूबर और पत्रकार अनिल थट्टे द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल "अनिल गगनभेदी थट्टे" पर प्रकाशित किए गए थे, जबकि एक वीडियो श्याम गिरी द्वारा संचालित "मुद्दा भारत का" पर दिखाया गया था।

आपत्तिजनक वीडियो में से एक वीडियो का शीर्षक था "कैसे गिरीश महाजन की रातें रंगीन होती हैं", जिसमें कथित तौर पर एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी से जुड़े निराधार आरोप लगाए गए थे।

"गिरीश महाजन को 100 करोड़ चाहिए... एक और सनसनीखेज खुलासा" शीर्षक वाले दूसरे वीडियो में थट्टे ने संभावित कानूनी नोटिस का मज़ाक उड़ाया और सुझाव दिया कि मंत्री वित्तीय कदाचार में शामिल हैं।

10 अप्रैल को थट्टे को भेजे गए नोटिस के बावजूद, अपमानजनक टिप्पणियों वाला एक और वीडियो 14 अप्रैल को अपलोड किया गया।

महाजन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रवि कदम ने तर्क दिया कि वीडियो "झूठे, लापरवाह और मानहानिकारक" थे, जिनका उद्देश्य पूरी तरह से सनसनी फैलाना था।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मंत्री 1995 से जलगांव से विधानसभा के सदस्य हैं और इस तरह की सामग्री, जिसने पर्याप्त सार्वजनिक दर्शक प्राप्त किए हैं, उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचाती है।

कदम ने यह भी कहा कि प्रतिवादियों ने कानूनी नोटिस मिलने के बाद भी अपना आचरण जारी रखकर "कानून के प्रति बहुत कम सम्मान" प्रदर्शित किया है।

थट्टे या गिरी की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। मूल रूप से अभियोजित तीसरे पक्ष को गलत पक्ष बताया गया और न्यायालय ने शिकायत में संशोधन करके Google LLC को प्रतिवादी के रूप में जोड़ने की अनुमति दी, यह देखते हुए कि वह YouTube प्लेटफ़ॉर्म का संचालन करता है।

Senior Advocate Ravi Kadam
Senior Advocate Ravi Kadam

अंतरिम राहत देते हुए न्यायालय ने निर्देश दिया कि,

“वर्तमान मुकदमे के निपटारे तक, प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 को… किसी भी तरह से… कोई भी अपमानजनक और/या अपमानजनक या बदनामी वाला बयान, वीडियो या लेख बनाने, प्रकाशित करने या पुनः प्रकाशित करने से रोका जाए… जिसके संबंध में वादी ने आपत्ति जताई है।”

न्यायालय ने आगे आदेश दिया कि कथित रूप से अपमानजनक सामग्री वाले छह पहचाने गए वीडियो को हटा दिया जाए। इसने महाजन को इस आदेश की एक प्रति Google LLC को देने का भी निर्देश दिया ताकि इस निष्कासन निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

मामले की अगली सुनवाई 20 जून 2025 को होनी है

वरिष्ठ अधिवक्ता रवि कदम, अधिवक्ता मयूर खांडेपारकर, रोहन कदम, प्रह्लाद परांजपे, शुभ्रा परांजपे, रुशिकेश मुंदरगी, मनीष केलकर, सुबीर सरकार, अतीव पटेल, हर्षद व्यास, विलोमा शाह, विराज रैयानी, एवीपी पार्टनर्स के निर्देश पर यश टेम्बे गिरीश महाजन की ओर से पेश हुए।

गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से वकील चारू शुक्ला पेश हुईं

[आदेश पढ़ें]

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Bombay High Court orders takedown of videos targeting BJP Minister Girish Mahajan

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