बॉम्बे हाईकोर्ट ने IIT-JEE मेन्स परीक्षा 2023 को स्थगित करने से इंकार किया

न्यायालय ने कहा कि एक बाल अधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर जनहित याचिका याचिका के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित होने वाली परीक्षा को स्थगित करना उचित नहीं होगा।
Bombay High Court
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को जनवरी 2023 में होने वाली आईआईटी जेईई मेन्स परीक्षा को स्थगित करने से इनकार कर दिया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की पीठ ने कहा कि परीक्षा को स्थगित करने के लिए कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं हैं।

कोर्ट ने आदेश में देखा, "यदि जनवरी की परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्देश देते हुए आज कोई आदेश पारित किया जाता है, तो इसका भविष्य की परीक्षाओं पर भी प्रभाव पड़ सकता है। जनवरी की परीक्षा आयोजित करने से उत्तरदाताओं को रोकने के लिए असाधारण परिस्थितियाँ मौजूद नहीं हैं। लाखों छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे।"

यह आदेश बाल अधिकार कार्यकर्ता अनुभा श्रीवास्तव सहाय द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर पारित किया गया था जिसमें प्रार्थना की गई थी कि परीक्षा को अप्रैल 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया जाए।

याचिका में इस संबंध में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा 15 दिसंबर को जारी एक अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। अधिसूचना के अनुसार, जेईई मेन्स 24 से 31 जनवरी, 2023 के बीच आयोजित होने वाली थी।

सहाय की ओर से पेश वकील जोसेफ थाटे ने कहा कि शेड्यूल की यह घोषणा बहुत ही कम समय में की गई थी और यह 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं, प्री-बोर्ड परीक्षाओं, सीबीएसई, आईसीएसई और कई अन्य राज्य बोर्ड परीक्षाओं के वाइवा-वॉयस से टकरा गई थी।

उनका तर्क था कि आम तौर पर इस प्रीमियम परीक्षा की तारीखों को कार्यक्रम से 3-4 महीने पहले घोषित किया जाता था, जिससे छात्रों को परीक्षाओं की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था।

एनटीए की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने यह कहते हुए राहत का विरोध किया कि जेईई मेन परीक्षा 2019 से जनवरी और अप्रैल में आम तौर पर दो सत्रों में निर्धारित की जाती है।

उन्होंने बताया कि यदि कोई छात्र जनवरी में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है, तो वह अप्रैल में सुधार के लिए उपस्थित हो सकता है और दोनों के बीच बेहतर अंक पर विचार किया जाता है।

उन्होंने कहा कि अगर कोई छात्र जनवरी में परीक्षा में शामिल नहीं होता है तो उसके लिए अप्रैल में परीक्षा देने पर कोई रोक नहीं है।

दोनों पक्षों को संक्षेप में सुनने के बाद पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि परीक्षा लाखों केंद्रों पर होनी है और छात्रों ने जोर-शोर से तैयारी शुरू कर दी है।

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Bombay High Court refuses to postpone IIT-JEE Mains exam 2023

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