बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अस्थायी चिकित्सा जमानत के लिए नवाब मलिक की याचिका खारिज की

एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह गुण-दोष के आधार पर मलिक की जमानत याचिका पर दो सप्ताह में सुनवाई करेंगी.
Nawab Malik and Bombay High Court
Nawab Malik and Bombay High Court
Published on
2 min read

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता नवाब मलिक की अस्थायी चिकित्सा जमानत याचिका आज खारिज कर दी।

एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह गुण-दोष के आधार पर मलिक की जमानत याचिका पर दो सप्ताह में सुनवाई करेंगी.

ईडी ने मलिक को इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि उन्होंने कुछ संपत्ति बाजार मूल्य से कम कीमत पर खरीदी थी।

मई 2022 में एक विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद, मलिक ने नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की।

30 नवंबर, 2022 को मुंबई की विशेष अदालत द्वारा मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद मलिक ने उच्च न्यायालय का रुख किया।

रश्मिकांत एंड पार्टनर्स के माध्यम से दायर अपनी याचिका में मलिक ने कहा कि विशेष अदालत महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने के अपने आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करने में विफल रही है।

अपनी जमानत याचिका में मलिक ने गुण-दोष के आधार पर जमानत मांगने के अलावा चिकित्सा आधार पर भी राहत की गुहार लगाई है।

कोर्ट ने पहले मेडिकल आधार पर मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई की और उस सीमित बिंदु पर याचिका सुरक्षित रख ली।

सुनवाई के दौरान, मलिक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने दलील दी कि मलिक की शारीरिक स्थिति गंभीर है क्योंकि वह गुर्दे की विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं और उनकी दाहिनी किडनी की स्थिति खराब हो रही है।

उन्होंने कहा कि चिकित्सा उपचार के साथ-साथ, मलिक को तनाव मुक्त वातावरण में रहना होगा और अंततः मुकदमे का सामना करने के लिए फिट होना होगा।

हालांकि ईडी ने इस दलील का पुरजोर विरोध किया। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह ने अदालत को बताया कि हर किसी को तनाव है और यह जमानत मांगने का आधार नहीं हो सकता।

जज ने सीमित प्रार्थना पत्र पर आज फैसला सुनाया.

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Bombay High Court rejects Nawab Malik plea for temporary medical bail in money laundering case

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com