बॉम्बे हाई कोर्ट ने लक्जरी ब्रांड प्राडा पर कोल्हापुरी चप्पलों की नकल करने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी

जनहित याचिका में तर्क दिया गया कि यह कृत्य सांस्कृतिक दुरूपयोग तथा कोल्हापुरी चप्पल से ऐतिहासिक रूप से जुड़े कारीगर समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन है।
Prada, Kolhapuri Chappal and Bombay HC
Prada, Kolhapuri Chappal and Bombay HC
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बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें वैश्विक फैशन हाउस प्रादा के खिलाफ महाराष्ट्र की कोल्हापुरी चप्पल से मिलते-जुलते डिजाइन के कथित अनधिकृत उपयोग के लिए कार्रवाई की मांग की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता और प्रादा दोनों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद जनहित याचिका खारिज कर दी।

न्यायालय ने कहा, "याचिका खारिज की जाती है, कारण नीचे दिए गए हैं।"

Chief Justice Alok Aradhe and Justice Sandeep Marne
Chief Justice Alok Aradhe and Justice Sandeep Marne

याचिका के अनुसार, प्राडा ने 22 जून को मिलान में आयोजित अपने फैशन शो में अपने स्प्रिंग/समर 2026 मेन्स कलेक्शन के तहत 'टो रिंग सैंडल' पेश किए थे।

प्राडा द्वारा प्रदर्शित इन जूतों की कीमत कथित तौर पर एक जोड़ी ₹1 लाख से ज़्यादा थी।

आरोप है कि ये सैंडल पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पलों से काफ़ी मिलते-जुलते थे।

पाँच वकीलों द्वारा दायर जनहित याचिका में तर्क दिया गया कि यह कृत्य सांस्कृतिक दुरुपयोग और कोल्हापुरी चप्पलों से ऐतिहासिक रूप से जुड़े कारीगर समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन है।

याचिका में कहा गया है, "प्राडा की यह कार्रवाई जीवन के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन करती है, जिसमें कोल्हापुरी चप्पल कारीगर समुदायों की आजीविका और सांस्कृतिक पहचान का अधिकार भी शामिल है।"

याचिकाकर्ताओं ने प्राडा को चप्पलों के व्यावसायीकरण और उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश देने की माँग की, जो मूल रूप से एक भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग वाला उत्पाद है। उन्होंने प्राडा से सार्वजनिक रूप से माफ़ी माँगने की भी माँग की।

याचिका के अनुसार, डिज़ाइनरों ने जूतों की भारतीय उत्पत्ति का कभी उल्लेख नहीं किया और उन भारतीय कारीगरों को भी मान्यता नहीं दी जो पीढ़ियों से इन्हें बनाते आ रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ऐसे जूतों पर ब्रांड नाम का इस्तेमाल पारंपरिक कारीगरों और भौगोलिक संकेतक के अधिकृत उपयोगकर्ताओं की आजीविका और गरिमा को सीधे तौर पर कमज़ोर करता है।

आवेदन संख्या 169 के तहत वर्ग 25 (जूते) में पंजीकृत कोल्हापुरी चप्पल को आधिकारिक तौर पर 4 मई, 2009 को भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया गया था।

इसे 2019 में नवीनीकृत किया गया और यह 2029 तक वैध है। याचिका में इसे "महाराष्ट्र क्षेत्र में पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक विधियों से निर्मित हस्तनिर्मित जूता" बताया गया है।

याचिकाकर्ताओं ने वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की धारा 22 का हवाला देते हुए दावा किया कि प्रादा के कार्य "कारीगरों के नैतिक और आर्थिक अधिकारों को कमजोर करते हैं, शिल्प में निहित सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करते हैं और धारा 22 के उद्देश्यों का उल्लंघन करते हैं।"

जनहित याचिका के अनुसार, कोल्हापुरी चप्पलों की एक जोड़ी बनाने में विशिष्ट मानवीय कौशल और समय लेने वाली प्रक्रिया शामिल होती है, आमतौर पर प्रत्येक जोड़ी को पूरा करने में लगभग चार से पाँच सप्ताह लगते हैं।

याचिका में कहा गया है कि ये जूते उन कारीगरों के अनगिनत घंटों की कड़ी मेहनत को दर्शाते हैं जिन्होंने भारत में लगभग 800 वर्षों से इस पारंपरिक कला को संरक्षित रखा है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि प्रादा के कार्यों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29(1) का उल्लंघन किया है, जो किसी भी विशिष्ट संस्कृति वाले नागरिक वर्ग को उस संस्कृति को संरक्षित करने के अधिकार की गारंटी देता है।

प्रादा को इस डिज़ाइन का उपयोग करने से रोकने के अलावा, याचिकाकर्ताओं ने कारीगरों को हुई प्रतिष्ठा और आर्थिक क्षति के लिए मुआवजे की भी मांग की।

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Bombay High Court rejects PIL alleging luxury brand Prada copied Kolhapuri chappals

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