बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना है कि वह आईपीसी की धारा 498ए को समझौता योग्य अपराध बनाने का निर्देश पारित नहीं कर सकता

कोर्ट ने कहा यह मुद्दा विधायिका के अधिकार क्षेत्र मे आता है और यह भी कहा कि केंद्र ने एक हलफनामा दायर किया था जिसमे कहा गया था कि धारा 498ए को समझौता योग्य बनाने से महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा
Bombay HC, Section 498A
Bombay HC, Section 498A
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए को पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा पत्नी के प्रति क्रूरता को एक समझौता योग्य अपराध बनाने का निर्देश नहीं दे सकता। [संदीप सुले बनाम महाराष्ट्र राज्य]

जस्टिस एएस गडकरी और एसजी डिगे की खंडपीठ ने कहा कि यह मुद्दा विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है और यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा गया था कि धारा 498 ए को एक समझौता योग्य अपराध बनाने से महिलाओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

कोर्ट ने स्पष्ट किया, "हमने केंद्र सरकार का हलफनामा पढ़ा है। हम उन्हें कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकते।"

हालाँकि, पीठ ने यह भी कहा कि उसके पास उन मामलों को रद्द करने की शक्ति है जहाँ पक्षकार इसके लिए सहमत हैं।

पीठ एक परिवार के तीन सदस्यों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने धारा 498ए के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

शुरुआत में इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। उस पीठ ने परिवार के तीन सदस्यों के खिलाफ एफआईआर को रद्द कर दिया और केंद्र सरकार को धारा 498ए के तहत अपराध को समझौता योग्य बनाने की भी सिफारिश की।

उस पीठ ने यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश राज्य ने 2003 में ही धारा 498ए को समझौता योग्य बना दिया था।

इसलिए, इसने केंद्र सरकार से जवाब मांगा।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा कि आईपीसी की धारा 498ए के तहत सभी वैवाहिक विवाद पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच किए जाने के बाद ही दर्ज किए गए थे।

मध्यस्थता के रूप में पूछताछ के बाद यदि मध्यस्थता सेल पक्षों के बीच समझौता कराने में विफल रहता है तो ही एफआईआर दर्ज की जाती है।

इसने विधि आयोग की रिपोर्ट का भी हवाला दिया जिसमें दर्ज किया गया था कि उसके पास धारा 498ए के कथित दुरुपयोग की सीमा के संबंध में अनुभवजन्य अध्ययन पर आधारित कोई विश्वसनीय डेटा नहीं था।

मामला बाद में वर्तमान पीठ को सौंप दिया गया।

पीठ ने आज याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को अपने सुझाव सौंपने के लिए दो सप्ताह का समय दिया, जो इसके बाद सरकारी अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा करेंगे।

उसके बाद मामले की सुनवाई होगी.

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Bombay High Court says it cannot pass directions to make Section 498A IPC a compoundable offence

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