मुंबई की एक अदालत ने गुरुवार को बुल्ली बाई मामले में आरोपी विशाल झा, मयंक रावत और श्वेता सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बांद्रा कोमलसिंह राजपूत ने 18 जनवरी, 2022 को फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज फैसला सुनाया।
तीन आरोपियों - बैंगलोर के छात्र विशाल झा और उत्तराखंड निवासी श्वेता सिंह और मयंक रावत - ने अपनी याचिकाओं में कहा था कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया था क्योंकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था।
उन्होंने यह भी दावा किया था कि उन्होंने कोई मोबाइल एप्लिकेशन नहीं बनाया था और न ही वे मामले के अन्य आरोपियों से जुड़े थे।
यह तर्क दिया गया था कि उन्होंने जांच के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रस्तुत किए थे जो जांच में सहयोग कर रहे थे और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की स्थिति में नहीं थे।
यह भी बताया गया कि दो आरोपी, झा और रावत ने कोविड का परीक्षण किया था और वर्तमान में कलिना संगरोध केंद्र में थे।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें