ब्रेकिंग: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की नियुक्ति को अधिसूचित किया

इन नियुक्तियों के साथ, सुप्रीम कोर्ट की कार्य शक्ति दो रिक्तियों के साथ 32 हो गई है।
ब्रेकिंग: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की नियुक्ति को अधिसूचित किया

केंद्र सरकार ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में पांच नए जजों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त पांच न्यायाधीश हैं:

- न्यायमूर्ति पंकज मिथल (वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश);

- न्यायमूर्ति संजय करोल (वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश);

- न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार (वर्तमान में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश);

- न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह (वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश);

- न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा (वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश)।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 13 दिसंबर को उच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पदोन्नति की सिफारिश की थी।

इन नियुक्तियों के साथ, दो रिक्तियों के साथ, सुप्रीम कोर्ट की कार्य शक्ति 32 हो जाएगी।

न्यायमूर्ति पंकज मिथल वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले, वह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। उनका मूल उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है।

न्यायमूर्ति संजय करोल वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। वह त्रिपुरा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। उनका मूल उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय है।

न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। उनका मूल उच्च न्यायालय तेलंगाना है।

न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं।

न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं। उन्हें 21 नवंबर, 2011 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और 6 अगस्त, 2013 को स्थायी न्यायाधीश बनाया गया था।

दिसंबर 2022 में अनुशंसित पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी के लिए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की खिंचाई की थी।

जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस ओका की खंडपीठ ने केंद्र को दस दिनों के भीतर नियुक्तियों की प्रक्रिया करने का अल्टीमेटम दिया था, जब अटॉर्नी जनरल एन वेंकटरमणी ने कहा था कि वे "जल्द ही" किए जाएंगे।

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BREAKING: Central government notifies appointment of five judges to Supreme Court

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