[ब्रेकिंग] दिल्ली में भूमि, पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर आईएएस, सभी सेवाओं पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण : सुप्रीम कोर्ट

[ब्रेकिंग] दिल्ली में भूमि, पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर आईएएस, सभी सेवाओं पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण : सुप्रीम कोर्ट

संविधान पीठ ने कहा कि यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्यों का शासन केंद्र सरकार अपने हाथ में न ले ले.

एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली सरकार का भूमि, पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) सहित राष्ट्रीय राजधानी में सभी सेवाओं पर नियंत्रण होगा। [दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ]।

एक सर्वसम्मत फैसले में, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की संविधान पीठ ने कहा,

अपने फैसले के पीछे का कारण बताते हुए कोर्ट ने कहा, "प्रविष्टि 41 के तहत एनसीटी दिल्ली की विधायी शक्ति आईएएस तक विस्तारित होगी और एनसीटी दिल्ली द्वारा भर्ती नहीं होने पर भी यह उन्हें नियंत्रित करेगी। हालांकि, यह उन सेवाओं तक विस्तारित नहीं होगा जो भूमि, कानून और व्यवस्था और पुलिस के अंतर्गत आती हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर (एलजी) भूमि, पुलिस और कानून व्यवस्था के अलावा सेवाओं पर एनसीटी दिल्ली के निर्णय से बाध्य होंगे।"

"एलजी राष्ट्रपति द्वारा सौंपी गई प्रशासनिक भूमिका के तहत शक्तियों का प्रयोग करेंगे। कार्यकारी प्रशासन केवल उन मामलों तक ही विस्तारित हो सकता है जो विधान सभा के दायरे से बाहर हैं ... और इसका मतलब संपूर्ण एनसीटी दिल्ली पर प्रशासन नहीं हो सकता है। अन्यथा, दिल्ली में एक अलग निर्वाचित निकाय होने का उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार का अपने अधिकारियों पर नियंत्रण होगा। यदि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अपने अधिकारियों को नियंत्रित करने और उन्हें जवाबदेह ठहराने की अनुमति नहीं है, तो विधायिका और जनता के प्रति इसकी जिम्मेदारी कम हो जाती है। अगर अधिकारी सरकार को जवाब नहीं दे रहे हैं, तो सामूहिक जिम्मेदारी कम हो जाती है। यदि अधिकारियों को लगता है कि वे चुनी हुई सरकार से अछूते हैं, तो उन्हें लगता है कि वे जवाबदेह नहीं हैं।"

खंडपीठ ने कहा कि उन्होंने निर्णय में कहा कि एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पास समवर्ती सूची के तहत विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है, वही मौजूदा केंद्रीय कानून के अधीन होगा। साथ ही, यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्यों का शासन केंद्र सरकार द्वारा अपने हाथ में न ले लिया जाए।

न्यायालय ने आगे कहा कि अनुच्छेद 239एए का उप-खंड (बी) स्पष्ट करता है कि संसद के पास तीन सूचियों में से किसी में भी एनसीटी से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। यदि विधान सभा द्वारा अधिनियमित कानून और केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित कानून के बीच कोई विरोध है, तो पूर्व को शून्य कर दिया जाएगा।

नियमित पीठ ने 14 अप्रैल, 2019 को दिल्ली सरकार और एलजी के बीच तनातनी से संबंधित विभिन्न व्यक्तिगत पहलुओं पर अपना फैसला सुनाया था। हालाँकि, खंडपीठ के दो न्यायाधीश - जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण - भारत के संविधान की अनुसूची VII, सूची II, प्रविष्टि 41 के तहत 'सेवाओं' के मुद्दे पर भिन्न थे।

चूंकि जज अलग-अलग थे, इसलिए उस पहलू को तीन जजों की बेंच को रेफर कर दिया गया। इस नई पीठ ने केंद्र के अनुरोध पर इस मामले को संविधान पीठ को सौंप दिया।

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[BREAKING] Delhi government has control over IAS, all services in Delhi except land, police and law and order: Supreme Court

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