[ब्रेकिंग]दिल्ली उच्च न्यायालय ने राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप मे नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने 27 सितंबर को पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
Rakesh Asthana, Delhi High Court
Rakesh Asthana, Delhi High Court

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) को मंगलवार को खारिज कर दिया। (सद्रे आलम बनाम भारत संघ)।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखने के बाद फैसला सुनाया।

याचिकाकर्ता सद्रे आलम की ओर से अधिवक्ता बीएस बग्गा पेश हुए, जबकि अधिवक्ता प्रशांत भूषण मामले में एनजीओ सेंटर फॉर पीआईएल (सीपीआईएल) के हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश हुए।

केंद्र द्वारा अस्थाना की नियुक्ति को प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के उल्लंघन में तर्क दिया गया था। अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी तर्क दिया गया कि अस्थाना को एक वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है, जबकि निर्णय कहता है कि इसे दो वर्ष के लिए होना चाहिए। निर्णय के अनुसार, पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्त होने के लिए, छह महीने का शेष कार्यकाल होना चाहिए, जिसका पालन इस मामले में नहीं किया गया था।

इस बात पर भी विवाद था कि क्या याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सीपीआईएल द्वारा दायर एक याचिका से अपनी याचिका की "कॉपी" की थी क्योंकि दोनों याचिकाओं की सामग्री अत्यधिक समान पाई गई थी। उसी के मद्देनजर, मेहता ने तर्क दिया कि साहित्यिक चोरी की याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और व्यक्तिगत प्रतिशोध का एक स्पष्ट परिणाम है।

अस्थाना की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी। रोहतगी ने आलम की याचिका का इस आधार पर विरोध किया कि यह वास्तविक नहीं है और केवल एक छद्म याचिका है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एडवोकेट भूषण द्वारा अस्थाना के खिलाफ सोशल मीडिया अभियान चलाए जा रहे थे और तर्क दिया कि चुनौती प्रेरित थी।

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[BREAKING] Delhi High Court dismisses plea challenging appointment of Rakesh Asthana as Delhi Police Commissioner

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