![[ब्रेकिंग] दिल्ली उच्च न्यायालय ने एयर इंडिया के विनिवेश के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज की](http://media.assettype.com/barandbench-hindi%2F2022-01%2F234c8567-7dd9-44b6-bd28-d846e228146a%2Fbarandbench_2022_01_4990f9de_7b00_48c7_bd73_76c119dc76d1_WhatsApp_Image_2022_01_04_at_9_58_15_AM.jpeg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
![[ब्रेकिंग] दिल्ली उच्च न्यायालय ने एयर इंडिया के विनिवेश के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज की](http://media.assettype.com/barandbench-hindi%2F2022-01%2F234c8567-7dd9-44b6-bd28-d846e228146a%2Fbarandbench_2022_01_4990f9de_7b00_48c7_bd73_76c119dc76d1_WhatsApp_Image_2022_01_04_at_9_58_15_AM.jpeg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एयर इंडिया के मौजूदा विनिवेश को चुनौती दी गई थी। [सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ और अन्य]।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने अपना आदेश सुनाया जो मंगलवार को सुरक्षित रखा गया था।
विस्तृत आदेश जल्द ही कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
स्वामी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर केंद्र सरकार को एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करने और उक्त उद्देश्य के लिए दी गई किसी भी अनुमति को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की थी।
याचिका में विनिवेश प्रक्रिया में प्रतिवादियों की भूमिका की जांच करने और अदालत के समक्ष एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की भी मांग की गई है।
पिछले साल अक्टूबर में, केंद्र ने एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 100 प्रतिशत इक्विटी शेयरों के लिए टाटा संस द्वारा की गई उच्चतम बोली को अपनी ग्राउंड-हैंडलिंग कंपनी एआईएसएटीएस में आधी हिस्सेदारी के साथ स्वीकार कर लिया था।
उसी महीने, सरकार ने एयर इंडिया की बिक्री के लिए टाटा के साथ 18,000 करोड़ रुपये के शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए। टाटा को ₹ 2,700 करोड़ नकद का भुगतान करने और वाहक के ऋण के ₹ 13,500 करोड़ का अधिग्रहण करने की उम्मीद है।
एयर इंडिया का विनिवेश पिछले दो दशकों में देश में इस तरह का पहला विनिवेश है।
स्वामी ने तर्क दिया कि बोली प्रक्रिया असंवैधानिक, दुर्भावनापूर्ण और भ्रष्ट थी और टाटा संस के पक्ष में थी।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अन्य बोलीदाता स्पाइसजेट के मालिक के नेतृत्व वाला एक संघ था। उन्होंने बताया कि मद्रास उच्च न्यायालय में एक दिवाला प्रक्रिया चल रही थी जिसने स्पाइसजेट के खिलाफ आदेश पारित किया था और इसलिए वह बोली लगाने की हकदार नहीं थी।
स्वामी ने कोर्ट से कहा "इसका मतलब है कि केवल एक बोलीदाता था और बोली नहीं लग सकती। बोली प्रक्रिया के बाद, प्रेस में एक कहानी छपी कि दूसरे बोलीदाता ने कहा कि वह खुश है कि उसने भाग लिया क्योंकि अगर वह नहीं था, तो बोली प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती थी। "
हालांकि, केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि विनिवेश सरकार द्वारा लिया गया एक नीतिगत निर्णय था, इस तथ्य के मद्देनजर कि राष्ट्रीय वाहक घाटे में चल रहा था।
उन्होंने कहा कि सौदे के बारे में कुछ भी गुप्त नहीं था और इस मुद्दे पर अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने कहा, "निर्णय 2017 में लिया गया था और शर्त यह थी कि जब भी हम उस दिन तक बोली आमंत्रित करते हैं तो नुकसान सरकार को और उसके बाद बोली के विजेता को होगा। यह ऐसा कुछ नहीं है जो गुप्त रूप से किया गया है।"
स्वामी के तर्कों के गुण-दोष पर मेहता ने कहा कि स्पाइसजेट कभी भी संघ (जिसने बोली में भाग लिया) का हिस्सा नहीं था।
मेहता ने यह भी कहा कि एक अन्य एयरलाइन एयर एशिया के खिलाफ कार्यवाही का मौजूदा विनिवेश से कोई लेना-देना नहीं है।
उन्होंने कहा, "प्रतिवादी 6 टैलेस प्राइवेट लिमिटेड है जिसने एयर इंडिया का अधिग्रहण किया है। यह पूरी तरह से टाटा संस के स्वामित्व में है और इसका एयर एशिया से कोई लेना-देना नहीं है। अतीत में एयर एशिया ने जो कुछ भी सामना किया वह यहां पूरी तरह से अप्रासंगिक है।"
टाटा का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने प्रस्तुत किया कि सफल बोली लगाने वाला 100 प्रतिशत भारतीय कंपनी है और भ्रष्टाचार के आरोप बिना किसी आधार के हैं।
साल्वे ने कहा, "2017 से सरकार एयरलाइन को बेचने में मुश्किलों का सामना कर रही है। इस याचिका में कुछ भी नहीं है। कोई विवरण नहीं दिया गया है। वे सिर्फ यह दोहरा सकते हैं कि भ्रष्टाचार है लेकिन कोई विवरण नहीं दिया गया है।"
स्वामी ने कहा कि वह विनिवेश और मुक्त बाजार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उनकी शिकायत उस प्रक्रिया के खिलाफ थी, जिसका उन्होंने टाटा के पक्ष में धांधली का आरोप लगाया था।
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[BREAKING] Delhi High Court dismisses Subramanian Swamy plea against Air India disinvestment