दिल्ली पुलिस ने 2020 के दिल्ली दंगों से निकलने वाले गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत कई लोगों के खिलाफ मामलों में पूरक आरोप पत्र दायर किया है।
नई चार्जशीट कड़कड़डूमा कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष दायर की गई थी।
विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने खुलासा किया कि चार्जशीट मुख्य रूप से फरवरी 2020 में हुई हिंसा से पहले दंगों के कथित भड़काने वालों द्वारा आयोजित बैठकों से संबंधित है।
प्रसाद ने अदालत को बताया कि पुलिस कर्मियों पर तेजाब से किए गए हमले और आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा की आवाज के नमूने के नतीजे आ चुके हैं।
दिल्ली पुलिस ने नवंबर 2020 में उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य के खिलाफ यूएपीए मामलों में पहली चार्जशीट दायर की थी। इसके तुरंत बाद, दिल्ली की एक अदालत ने इसका संज्ञान लिया।
दिल्ली पुलिस के मामले के अनुसार, दिल्ली के दंगे एक सुनियोजित, गहरी साजिश का हिस्सा थे, जो आरोपी व्यक्तियों द्वारा रची गई थी। यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी व्यक्तियों ने इस हद तक और इतने परिमाण में व्यवधान पैदा करने की साजिश रची कि इससे अभूतपूर्व पैमाने पर अव्यवस्था और कानून-व्यवस्था की गड़बड़ी हो।
दिल्ली की एक अदालत खालिद, इमाम और अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही है।
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[Breaking] Delhi Riots: Delhi Police files supplementary chargesheet in UAPA case