भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर चुनावी बांड डेटा जारी किया गया

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को कैश करने की समय सीमा बढ़ाने के एसबीआई के आवेदन को खारिज कर दिया था, और निर्देश दिया था कि विवरण 12 मार्च तक ईसीआई को सौंप दिया जाए.
भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर चुनावी बांड डेटा जारी किया गया

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा 12 मार्च को राजनीतिक दलों द्वारा 12 अप्रैल, 2019 से भुनाए गए चुनावी बॉन्ड के सभी विवरण प्रस्तुत करने के बाद भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने अपनी वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड डेटा अपलोड किया है।

ईसीआई द्वारा प्रकाशित एक प्रेस नोट में कहा गया है,

"माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 15 फरवरी और 11 मार्च, 2024 के आदेश में निहित निर्देशों के अनुपालन में (2017 के डब्ल्यूपीसी नंबर 880 के मामले में), भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 12 मार्च, 2024 को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को चुनावी बांड से संबंधित डेटा प्रदान किया था। भारत के चुनाव आयोग ने आज अपनी वेबसाइट पर चुनावी बांड पर एसबीआई से प्राप्त डेटा को "जैसा है जहां है" के आधार पर अपलोड किया है।"

15 फरवरी को दिए गए एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया था और एसबीआई को निर्देश दिया था कि वह 12 अप्रैल, 2019 से चुनावी बॉन्ड के माध्यम से योगदान प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों का विवरण ईसीआई को प्रस्तुत करे।

न्यायालय ने आदेश दिया था कि राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड का विवरण एसबीआई द्वारा 6 मार्च तक ईसीआई को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

निम्नलिखित विवरण थे जो एसबीआई को प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी:

- खरीदे गए प्रत्येक चुनावी बांड का विवरण;

- खरीदार का नाम;

- चुनावी बांड का मूल्यवर्ग; और

- राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड का विवरण, जिसमें नकदीकरण की तारीख भी शामिल है।

ईसीआई को एसबीआई से यह जानकारी प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यह जानकारी प्रकाशित करनी थी।

हालांकि, एसबीआई ने 30 जून तक समय सीमा बढ़ाने के लिए शीर्ष अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को आवेदन खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि विवरण 12 मार्च तक ईसीआई को सौंप दिया जाए।

13 मार्च को, एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था (एक हलफनामे में) कि बैंक ने ईसीआई को चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी (12 मार्च तक) प्रस्तुत करने के लिए अदालत के निर्देश का पालन किया था।

[प्रेस नोट पढ़ें]

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Electoral bonds data released on website of Election Commission of India

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