सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस महीने शारीरिक रूप से आयोजित होने वाली ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट) परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया [सचिन तंवर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य]।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि यह एक नीतिगत मामला है जिस पर सरकारी अधिकारियों को फैसला करना होगा और इस स्तर पर अदालत के हस्तक्षेप से अराजकता पैदा होगी।
कोर्ट ने आदेश दिया, "5 फरवरी को निर्धारित तिथि से बमुश्किल 48 घंटे पहले GATE 2022 परीक्षा को स्थगित करने की याचिका तैयारी कर रहे छात्रों के जीवन में अराजकता और अनिश्चितता की संभावना से परिपूर्ण है। अधिकारियों की भूमिका को समाप्त करने के लिए इस अदालत को अनुच्छेद 32 के तहत कोई व्यापक कारण नहीं है। इस अदालत को शैक्षणिक दलीलों में जिस चौकसी का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके अनुरूप ये याचिकाएं तद्नुसार हैं।"
गेट 2022 शारीरिक रूप से 5, 6, 12 और 13 फरवरी को आयोजित होने वाला है।
GATE के ग्यारह उम्मीदवारों की याचिका में शीर्ष अदालत से केंद्र सरकार और IIT-खड़गपुर (GATE के आयोजकों) को COVID-19 मामलों में उछाल के आलोक में परीक्षा स्थगित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
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[BREAKING] GATE 2022: Supreme Court dismisses plea to postpone exam