![[ब्रेकिंग] नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास स्वत: संज्ञान मामले दर्ज करने की शक्ति है: सुप्रीम कोर्ट](https://gumlet.assettype.com/barandbench-hindi%2F2021-10%2F06854b58-cda8-4884-8c82-4886e4ee0159%2Fbarandbench_2021_04_d38d30c3_fdd8_43d9_8906_f85e7ecebd80_LG_Polymers_case_before_NGT.jpg?auto=format%2Ccompress&fit=max)
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के पास एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत पत्र याचिकाओं और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर मामलों का स्वत: संज्ञान लेने का अधिकार है। (म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई बनाम अंकिता सिन्हा)।
अपीलों के बैच में जस्टिस एएम खानविलकर, हृषिकेश रॉय और सीटी रविकुमार की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया।
कोर्ट ने इस मामले में 8 सितंबर 2021 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें
[BREAKING] National Green Tribunal has power to register suo motu cases: Supreme Court