उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 के प्रतिबंधों के कारण नीट की परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गये अभ्यर्थियों को 14 अक्टूबर को परीक्षा में शामिल होने की आज अनुमति दे दी।
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ सीबीएसई द्वारा दायर याचिका की सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने अब नीट की परीक्षा 14 अक्टूबर को आयोजित करने की अनुमति दे दी है।
सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को सूचित किया कि नीट की परीक्षा के नतीजे 16 अक्टूबर को घोषित किये जायेंगे।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नीट के सभी अभ्यर्थियों के नतीजों की घोषणा 16 अक्टूबर को होगी।
कोविड-19 महामारी और सुरक्षा तथा परीक्षा केन्द्र पर पहुंचने जैसे मुद्दों की वजह से यह परीक्षा स्थगित करने के लिये दायर कई जनहित याचिकायें उच्चतम न्यायालय में खारिज होने के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी (एनटीए) ने नीट की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की थी।
इस तरह की याचिकायें 17 अगस्त को खारिज की गयीं थीं। इसके बाद न्यायालय ने इस आदेश पर पुनर्विचार के लिये दायर याचिकायें भी खारिज कर दी थीं।
इसके बाद, न्यायालय ने नौ सितंबर को कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर मेडिकल की प्रवेश परीक्षा के आयोजन पर फिर से विचार के लिये दायर याचिकायें भी खारिज की थीं।
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