[ब्रेकिंग] शांतनु मुलुक ने दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज टूलकिट एफआईआर में जमानत के लिए दिल्ली कोर्ट का रुख किया

17 फरवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दस दिनों की अवधि के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत दिए जाने के बाद शांतनु पहले ही जांच में शामिल हो गए थे।
Shantanu Muluk and Delhi Police
Shantanu Muluk and Delhi Police

किसान विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज टूलकिट एफआईआर के संबंध में शांतनु मुलुक ने पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।

जमानत याचिका पर 24 फरवरी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा सुनवाई करेंगे।

17 फरवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दस दिनों की अवधि के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत दिए जाने के बाद शांतनु पहले ही जांच में शामिल हो गए थे।

दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि टूलकिट एक खालिस्तानी समूहों द्वारा भारत को बदनाम करने और हिंसा भड़काने की साजिश के तहत बनाई गई थी।

एफआईआर में सह-अभियुक्त 22 वर्षीय क्लाइमेट कार्यकर्ता दिशा रवि और अधिवक्ता निकिता जैकब शामिल हैं।

मुलुक एक्सआर इंडिया के संस्थापकों में से एक है, जो एक पर्यावरण और एक मंच के निर्माता के लिए काम करने वाला संगठन है।

बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष, मुलुक ने दावा किया था कि वह और उसके साथी निर्दोष हैं और किसान विरोध के संबंध में उनके इरादे निष्कपट थे।

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[Breaking] Shantanu Muluk moves Delhi Court for bail in Toolkit FIR registered by the Delhi Police

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