कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी द्वारा धार्मिक भावनाओं का अपमान करने के आरोप में दर्ज मामले के संबंध में जमानत याचिका कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है।
फारुकी के मामले को जस्टिस रोहिंटन नरीमन और बीआर गवई की सुप्रीम कोर्ट बेंच के समक्ष आइटम 27 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
फारुकी की जमानत याचिका को पहले एक सत्र न्यायालय और उसके बाद 28 जनवरी को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था । मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के अलावा, फारुकी ने संविधान के अनुच्छेद 32 के लिए एक आपराधिक रिट याचिका भी दायर की है।
फारुकी को 1 जनवरी को मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा उन आरोपों पर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उन्होनें हाल ही में एक स्टैंड-अप शो के दौरान हिंदू देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस आशय की एक शिकायत कथित तौर पर हिंदुत्व संगठन हिंद रक्षक संगठन के प्रमुख एकलव्य सिंह गौर ने दर्ज की थी।
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[Breaking] Supreme Court to hear comedian Munawar Faruqui's bail plea tomorrow