सुप्रीम कोर्ट जुलाई में अंतिम निस्तारण के लिए ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 की सभी चुनौतियों पर सुनवाई करेगा

पीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की "एक बार जब अध्यादेश को रद्द कर दिया जाता है ... यदि प्रावधान बिल्कुल समान है तो अधिनियम कैसे जीवित रह सकता है?"
Justice DY Chandrachud, Justice Surya Kant and Justice Bela trivedi
Justice DY Chandrachud, Justice Surya Kant and Justice Bela trivedi

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 की संवैधानिक वैधता के लिए सभी चुनौतियों को अंतिम निपटान के लिए सूचीबद्ध किया।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि वह 26 जुलाई को अंतिम रूप से याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

न्यायालय दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) में रिक्तियों से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहा था, और अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल के सबमिशन पर ध्यान दिया कि 2021 अधिनियम केंद्र सरकार को ट्रिब्यूनल के लिए शीर्ष अदालत के शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अस्वीकार करने की अनुमति देता है।

कोर्ट ने कहा, "एजी वेणुगोपाल ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट की धारा 5 पर भरोसा किया है। चूंकि आवेदकों का कार्यकाल 10 अप्रैल, 2023 तक जारी है, इसलिए ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट को मुख्य चुनौती देना बेहतर है। हालांकि, हम स्पष्ट करते हैं कि किसी भी कारण से मुख्य अधिनियम को चुनौती नहीं दी जा सकती है, आईएएस अपनी योग्यता के आधार पर निपटा जाएगा।"

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Supreme Court to hear all challenges to Tribunal Reforms Act, 2021 for final disposal in July

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