[ब्रेकिंग] सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी अधिनियम की धारा 3 को बरकरार रखा; भोपाल और जबलपुर में कोई नई सीट नहीं

जस्टिस केएम जोसेफ और हृषिकेश रॉय की बेंच ने यह भी माना कि भोपाल और जबलपुर में एनजीटी की सीटें स्थापित करने की प्रार्थना अनुचित थी।
Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) एक्ट की धारा 3 की संवैधानिकता को बरकरार रखा, जो केंद्र सरकार को ट्रिब्यूनल स्थापित करने की शक्ति देता है। [मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ]।

जस्टिस केएम जोसेफ और हृषिकेश रॉय की बेंच ने यह भी माना कि भोपाल और जबलपुर में एनजीटी की सीटें स्थापित करने की प्रार्थना अनुचित थी, यह देखते हुए कि बेंचों को अत्यावश्यकता के अनुसार बनाया गया है।

कोर्ट ने आगे कहा, सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी के आदेशों के खिलाफ अपील सीधे उच्च न्यायालयों के अधिकार को कमजोर नहीं करती है।

कोर्ट ने ट्रिब्यूनल की स्थापना के संबंध में एनजीटी अधिनियम की धारा 3 को चुनौती देने वाली मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका में फैसला सुनाया।

अधिनियम की धारा 3 ऐसे न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों से संबंधित है। इस प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका में तर्क दिया गया कि यह केंद्र सरकार को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों, केंद्रीय मंत्रिमंडल या राष्ट्रपति के साथ पर्याप्त परामर्श के बिना एनजीटी पीठों को अधिसूचित करने के लिए अत्यधिक अनियंत्रित शक्तियां देता है, जैसा कि न्यायपालिका से संबंधित ऐसे अन्य निर्णयों के लिए संवैधानिक मानदंड है।

मामले में पिछली सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने इस तथ्य पर शोक व्यक्त किया था कि निचली अदालत या ट्रिब्यूनल के समक्ष हर मामला शीर्ष अदालत के समक्ष समाप्त हो रहा था।

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[BREAKING] Supreme Court upholds Section 3 of NGT Act; no new seats at Bhopal and Jabalpur

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