बुलेट ट्रेन परियोजना: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 20,000 से अधिक मैंग्रोव पेड़ों को काटने की अनुमति दी

उच्च न्यायालय ने, हालांकि स्पष्ट किया कि पेड़ों की कटाई मानक शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी, जैसे पौधे लगाना आदि।
Bullet Train and Bombay High Court
Bullet Train and Bombay High Court

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण को सक्षम करने के लिए मुंबई उपनगरीय क्षेत्र और महाराष्ट्र के पालघर और ठाणे जिलों में 20,000 से अधिक मैंग्रोव पेड़ों की कटाई का मार्ग प्रशस्त किया, जिसे बुलेट ट्रेन परियोजना के रूप में जाना जाता है।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अभय आहूजा की पीठ ने आज सुनाए गए आदेश में स्पष्ट किया कि कटाई के दौरान, राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दी गई मंजूरी में निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।

एनएचएसआरसीएल ने 2018 के एक आदेश के बाद मैंग्रोव पेड़ों को काटने की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें एक समन्वय पीठ ने मैंग्रोव पेड़ों की कटाई पर पूरी तरह रोक लगा दी थी।

हालांकि, आदेश में कहा गया था कि अगर किसी जनहित परियोजना के लिए इस तरह की कटाई की आवश्यकता होती है, तो पक्षकार आवश्यक अनुमति के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

इसलिए, ऐसी अनुमति के लिए वर्तमान याचिका दायर की गई थी।

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Bullet Train Project: Bombay High Court permits felling of over 20,000 mangrove trees

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