सीए परीक्षा: अभ्यर्थी/परिवार के सदस्यो के COVID-19 से पीड़ित और कंटेनमेंट क्षेत्र के अभ्यर्थियो के लिए ऑप्ट-आउट उपलब्ध: SC

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट पर तब तक जोर नहीं दिया जाएगा, जब तक अभ्यर्थी को किसी पंजीकृत चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता।
सीए परीक्षा: अभ्यर्थी/परिवार के सदस्यो के COVID-19 से पीड़ित और कंटेनमेंट क्षेत्र के अभ्यर्थियो के लिए ऑप्ट-आउट उपलब्ध: SC

सुप्रीम कोर्ट ने आज उम्मीदवारों को आगामी चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) परीक्षाओं में ओप्टआउट मे शामिल होने की अनुमति दी है, यदि वे या उनके परिवार के सदस्य हाल ही में कोविड -19 से पीड़ित हैं।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट पर तब तक जोर नहीं दिया जाएगा, जब तक अभ्यर्थी को किसी पंजीकृत चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता।

जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने निम्नलिखित निर्णय लिए:

  • ऑप्ट आउट सुविधा उन उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होगी जो COVID-19 से पीड़ित हैं या यदि उनके परिवार के सदस्य हाल के दिनों में COVID-19 से पीड़ित हैं। इसे एक चिकित्सक द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए जिसमें कहा गया हो कि उम्मीदवार परीक्षा की तैयारी करने में असमर्थ है।

  • अभ्यर्थी को आरटी-पीसीआर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है यदि पंजीकृत चिकित्सक द्वारा स्वयं या परिवार के सदस्य के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र के ओप्टआउट का अनुरोध किया गया है।

  • अभ्यर्थी जो कंटेनमेंट क्षेत्र में हैं वे ओप्ट आउट ले सकते हैं और इसे एक प्रयास के रूप में नहीं माना जाएगा। वह अभ्यर्थी नवंबर में बैकअप परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।

  • परीक्षा केंद्रों पर लॉजिस्टिक व्यवस्था और बुनियादी ढांचे के संबंध में, आईसीएआई सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एसओपी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगा।

  • यदि कोई अभ्यर्थी, परीक्षा के समय, COVID-19 से संक्रमित होता है, जिसके कारण वह शेष प्रश्नपत्रों में उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उसे ओप्ट आउट की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रयास के रूप में नहीं माना जाएगा। वह नवंबर में परीक्षा के पूरे सेट के लिए उपस्थित हो सकते हैं।

  • हम आईसीएआई के इस सुझाव को अस्वीकार करते हैं कि यदि केंद्र का परिवर्तन उसी शहर के भीतर है तो अभ्यर्थी को ओप्ट आउट की अनुमति नहीं दी जाएगी। हम निर्देश देते हैं कि आईसीएआई अभ्यर्थी को केंद्र के अंतिम समय में परिवर्तन के मामले में बाहर निकलने की अनुमति देगा, और इसे एक प्रयास के रूप में नहीं माना जाएगा।

AM Khanwilkar, Dinesh Maheshwari and Aniruddha bose
AM Khanwilkar, Dinesh Maheshwari and Aniruddha bose

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने तर्क दिया कि इंस्टीट्यूट फॉर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा पेश किया गया नोट कल की सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणी के अनुरूप नहीं था।

उन्होंने कहा, "उन लोगों को ऑप्ट आउट विकल्प देना होगा जो COVID-19 से पीड़ित हैं या यदि उनके परिवार के सदस्य COVID-19 से पीड़ित हैं। ICAI नोट इसे कैप्चर नहीं करता है।"

अरोड़ा ने उसी शहर के भीतर परीक्षा केंद्र बदलने के विकल्प की कमी, पर्यवेक्षकों के लिए आरोग्य सेतु ऐप पर अनिवार्य 'नो रिस्क स्टेटस' और उम्मीदवारों के लिए आरटी-पीसीआर नकारात्मक रिपोर्ट पर जोर देने के संबंध में भी शिकायतें कीं।

आईसीएआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सूचित किए जाने के बाद आदेश पारित किया गया था कि यह उन उम्मीदवारों (दोनों पुराने और नए पाठ्यक्रम के तहत) के लिए ऑप्ट-आउट विकल्प का विस्तार करने के लिए तैयार है, जो हाल ही में कोविड -19 से पीड़ित हैं या इसके बाद के प्रभावों से अभी तक उबर नहीं पाए हैं।

शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत एक नोट में, ICAI ने कहा था कि ओप्ट आउट के इच्छुक अभ्यर्थियों को एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो यह प्रमाणित करता है कि वह हाल ही में COVID-19 से पीड़ित है और अभी तक ठीक नहीं हुआ है।

प्रमाण पत्र में चिकित्सक की पंजीकरण संख्या होनी चाहिए। प्रमाण पत्र जिला चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी सामान्य अस्पताल, निजी अस्पताल और पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है।

हालांकि, आईसीएआई ने स्पष्ट किया कि ऐसा मेडिकल सर्टिफिकेट संबंधित आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के अतिरिक्त होगा।

यह विकल्प ऑप्ट-आउट के मौजूदा विकल्प के अतिरिक्त होगा जो परीक्षार्थी या उसी परिसर में रहने वाले उसके परिवार के सदस्यों के 21 जून, 2021 को या उसके बाद परीक्षाओं के पूरा होने तक COVID-19 से संक्रमित होने की स्थिति में उपलब्ध है।

इसके अलावा, यदि परिचालन या तार्किक कारणों से परीक्षा केंद्र में कोई अंतिम समय में परिवर्तन होता है, तो ऑप्ट-आउट दिया जाएगा। हालाँकि, यह केवल अंतर-शहर परिवर्तन के मामले में लागू होगा। जहां शहर परिवर्तन शामिल नहीं है, वहां कोई ऑप्ट-आउट विकल्प नहीं दिया जाएगा।

आईसीएआई ने आगे कहा कि आर्टिकलशिप को छोड़ना संभव नहीं है क्योंकि यह छात्रों को पेशे के व्यावहारिक पहलुओं में आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण का एक तरीका है।

स्टाफ और निरीक्षक के बीच COVID सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में न्यायालय के एक प्रश्न के उत्तर में, ICAI ने प्रस्तुत किया कि परीक्षा स्थल पर सभी पर्यवेक्षकों को मास्क पहनना होगा और सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी।

इसके अलावा, सभी परीक्षा अधिकारी अपने मोबाइल में स्थापित आरोग्य सेतु ऐप में नो रिस्क स्टेटस रखेंगे।


कोर्ट ने मंगलवार को आईसीएआई को एक ऐसी नीति लाने के लिए कहा था, जहां एक सक्षम प्राधिकारी एक प्रमाण पत्र जारी कर सके, जिसमें बताया गया हो कि एक कोविड -19 पॉजिटिव छात्र आगामी चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) परीक्षाओं के लिए क्यों नहीं उपस्थित हो सकता है।

सत्य नारायण पेरुमल की प्रमुख याचिका में आईसीएआई को निर्देश देने की मांग की गई है कि जुलाई 2021 में उपस्थित होने में विफल रहने वाले किसी भी उम्मीदवार को अतिरिक्त प्रयास की अनुमति दी जाए।

अधिवक्ता दिव्यांश तिवारी और हार्दिक गौतम के माध्यम से दायर पेरुमल की याचिका ने स्पष्ट किया कि वे परीक्षा को स्थगित करने, रद्द करने या आगे बढ़ाने की मांग नहीं कर रहे हैं।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें


[BREAKING] CA Exams: Opt-out available if candidate/family member suffered from COVID-19 and for candidates in containment zone: Supreme Court

Related Stories

No stories found.
Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com