क्या सुबह 5 बजे नांदेड़ गुरुद्वारा जुलूस निकाला जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र से पूछा

गुरुद्वारा प्रबंधन को भी इसके लिए अनुरोध प्रस्तुत करने और संतुष्ट न होने पर बॉम्बे हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया है।
Gurudwara Nanded Sahib
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उच्चतम न्यायालय ने आज महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि क्या नांदेड़ गुरुद्वारा में दशहरा उत्सव और गुरु ग्रंथ साहिब जुलूस को 5 बजे सीमित सभा के साथ आयोजित करने की अनुमति दी जा सकती है।

कोर्ट ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से वर्तमान COVID-19 परिदृश्य के आधार पर निर्णय लेने को कहा है। गुरुद्वारा अधिकारियों को आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव से संपर्क करने के लिए कहा गया है।

गुरुद्वारा प्रबंधन को भी इसके लिए अनुरोध प्रस्तुत करने और संतुष्ट न होने पर बॉम्बे हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया है।

जस्टिस एल नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता की अवकाशकालीन पीठ ने नांदेड़ सिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अचलनगर साहिब बोर्ड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया जिसमे गुरुद्वारा द्वारा बनाए गए तीन सदियों पुराने रिवाज के अनुसार दशहरा, तख्त इसन, दीपमाला और गुरता गद्दी आयोजनों की अनुमति की मांग की गयी थी।

एक हलफनामे के माध्यम से, महाराष्ट्र सरकार ने सर्वोच्च अदालत को बताया था कि COVID-19 के बीच नंदेद गुरुद्वारा को रिवाज के अनुसार दशहरा जुलूस आयोजित करने की अनुमति देना व्यावहारिक रूप से संभव विकल्प नहीं होगा। यह भी प्रस्तुत किया गया कि राज्य ने वायरस के प्रसार की जांच करने के लिए धार्मिक कार्यों की अनुमति नहीं देने के लिए एक सचेत निर्णय लिया है।

आज याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित हुए अधिवक्ता प्रवीण चतुर्वेदी ने तर्क दिया कि चूंकि राज्य सरकार ने 50 लोगों की उपस्थिति के साथ वैवाहिक सम्मेलन की अनुमति दी थी, इसलिए 40 से 50 लोगों के साथ जुलूस की अनुमति दी जा सकती है।

चतुर्वेदी ने आगे कहा कि पवित्र अकाल तख्त को ले जाने वाले ट्रक में एक कैमरा होगा जो जुलूस का प्रसारण करेगा।

खंडपीठ ने जानना चाहा कि राज्य मे कर्फ्यू क्यों नहीं लगा सकता जैसा कि जगन्नाथ यात्रा जुलूस के लिए पुरी में लगाया गया था।

"पुरी में भी एक प्रतिबंध था, लेकिन कई लोग बदल गए। अभी जुलूसों की अनुमति नहीं दी जा रही है। आपके पास केवल 40 से 50 लोग हो सकते हैं लेकिन सड़क पर लोगों के बारे में क्या? अगर लोग जुलूस में आते हैं और क्या करेंगे?"

केंद्र की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा,

"जुलूस 1.5 किमी है, वे इसे सुबह 7-9 बजे के बीच रखने पर विचार कर सकते हैं ताकि केवल अनुष्ठान में भाग लेने वाले व्यक्ति वहां हों और राहगीर शामिल न हों।"

हालांकि, कोर्ट ने पूछा कि राज्य एक त्योहार की अनुमति कैसे दे सकते हैं और दूसरों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।

लेकिन महाराष्ट्र का कहना है कि बहुत सारे त्योहारों में जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया गया है उन्होंने कहा है कि जब गणेश चतुर्थी आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो राज्य इस अन्य त्योहार की अनुमति कैसे दे सकते हैं ... अन्य लोग भी अनुमति मांगेंगे। क्या आप एक त्यौहार के लिए दूसरों को रास्ता देने की अनुमति देंगे? "
न्यायमूर्ति राव

महाराष्ट्र सरकार ने तब हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अमरनाथ यात्रा आदेश की शरण ली थी, जिसमें कहा गया था कि कानून और व्यवस्था एक राज्य का विषय है। इसने प्रस्तुत किया,

"सर्वोच्च न्यायालय के अमरनाथ मामले के आदेश को देखें। इसने स्पष्ट रूप से कहा कि यह राज्य सरकार को इस पर विचार करना है। केंद्र के दिशानिर्देश दिशानिर्देश हैं। यह राज्यों की स्थिति पर विचार करने के लिए है। महाराष्ट्र ने COVID-19 मामलों का खामियाजा उठाया है। भीड़ को अनुमति देने के खतरे पर विचार करें। कल्याण मे एक परिवार के 40 लोग एक घर में जश्न मनाने आए थे। उनमें से एक कोविड-19 पॉज़िटिव पाया गया था और परिवार के 38 सदस्य इसके बाद पॉज़िटिव हो गए।”

आगे यह तर्क दिया गया था,

"न्यायिक समीक्षा के मापदंडों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। स्थिति का आकलन जमीनी वास्तविकता पर आधारित है। यह राज्य के प्रशासनिक अधिकार के भीतर है। यदि निर्णय लेने का कार्य मनमाने ढंग से किया जाता है तो न्यायालय का क्षेत्राधिकार आता है। लेकिन यहां, फैसला जमीनी हकीकत पर आधारित है। ”

जब अदालत ने यह जानने के लिए जोर दिया कि कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया जा सकता है, तो राज्य ने तर्क दिया कि यह "कर्फ्यू या बैरिकेड के बारे में नहीं" था।

"देश भर से सैकड़ों लोग आएंगे। भीड़ पर नियंत्रण संभव नहीं होगा।"

अपने हलफनामे में, राज्य ने प्रस्तुत किया कि 16 अक्टूबर तक महाराष्ट्र में COVID-19 से प्रभावित कुल संख्या 15,76,062 थी और वायरस के कारण पंजीकृत मौतों की कुल संख्या 41,502 है।

राज्य सरकार ने कहा कि नांदेड़ जिले में, कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या 18,167 है, और कुल मौतों की संख्या 478 है। नांदेड़ नगर निगम क्षेत्र में, कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या 8,375 है और कुल मौतों की संख्या 224 है।

राज्य ने आगे प्रस्तुत किया था कि मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं है और अनुच्छेद 25 के तहत धर्म का अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार संविधान के तहत सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन किया गया है

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Can Nanded Gurudwara procession be held at 5 am? Supreme Court asks Maharashtra, directs state authority to take a call

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