गंभीर अपराधों के लिए आरोपितों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश नहीं दे सकते: सुप्रीम कोर्ट

पीठ ने, हालांकि, केंद्र सरकार से भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर अपना जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा।
Justice KM Joseph and Justice BV Nagarathna
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को टिप्पणी की कि वह केंद्र सरकार को निर्देश नहीं दे सकता है कि गंभीर अपराधों के लिए चार्जशीट किए गए लोगों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए [अश्विनी उपाध्याय बनाम भारत संघ और अन्य]।

जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने यह भी संकेत दिया कि वह स्वयं इस आशय की घोषणा भी पारित नहीं कर सकती है।

अदालत ने, हालांकि, केंद्र सरकार से भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर अपना जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा।

याचिका पर अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।

केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) संजय जैन ने कहा कि एक आरोपी व्यक्ति दोषी साबित होने तक निर्दोष है, और आरोप तय होने के बाद भी वह चुनाव लड़ सकता है।

एएसजी ने कहा, "सीआरपीसी [आपराधिक प्रक्रिया संहिता] की विधायी संरचना उनके मामले को पेश करने के कई मौके देती है। परमादेश उचित नहीं होगा।"

भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के वकील ने सूचित किया कि उसने चुनाव चिह्न आदेश अधिनियम में संशोधन की मांग वाली प्रार्थना के संबंध में इस मामले में अपना प्रतिवाद दायर किया था।

याचिका में संशोधन की मांग की गई है ताकि गंभीर अपराधों के आरोपपत्र में शामिल लोगों को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा टिकट दिए जाने से रोका जा सके।

उपाध्याय ने तर्क दिया कि यह राजनीतिक दल थे जो वास्तव में नागरिकों के दैनिक जीवन के संदर्भ में शो चला रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में उपाध्याय की इसी तरह की याचिका पर नोटिस जारी किया था।

उस याचिका में सजायाफ्ता व्यक्तियों के राजनीतिक दल बनाने और उसके बाद उसके पदाधिकारी बनने पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

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Cannot direct Central government to debar those chargesheeted for serious offences from contesting polls: Supreme Court

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