सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति एल विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति की उपयुक्तता की जांच नहीं कर सकता है। [अन्ना मैथ्यू और अन्य बनाम सुप्रीम कोर्ट और अन्य]।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और बीआर गवई की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के वकीलों द्वारा न्यायमूर्ति गौरी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को 7 फरवरी को खारिज कर दिया था, लेकिन आज उसी के लिए एक तर्कपूर्ण आदेश दिया।
न्यायालय ने कहा कि शीर्ष अदालत की संविधान पीठ के निर्णयों के अनुसार, वह उस उम्मीदवार की उपयुक्तता की जांच नहीं कर सकती है, जिसकी सिफारिश न्यायपालिका के लिए की गई है, लेकिन केवल यह तय कर सकती है कि उम्मीदवार संविधान के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है या नहीं।
पीठ ने कहा, 'हमने संविधान पीठ के फैसलों को देखा है और कहा है कि हम उम्मीदवार की उपयुक्तता पर विचार नहीं कर सकते।'
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