"आप स्थिर राज्यो मे अशांति नही फैला सकते": सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी समाचार मामले मे YouTuber मनीष कश्यप को राहत से इंकार किया

न्यायालय ने, हालांकि, स्पष्ट किया कि कश्यप उपाय के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NSA) सहित उपयुक्त अधिकारियों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
"आप स्थिर राज्यो मे अशांति नही फैला सकते": सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी समाचार मामले मे YouTuber मनीष कश्यप को राहत से इंकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को YouTuber मनीष कश्यप द्वारा बिहारी प्रवासियों पर हमलों के फर्जी वीडियो बनाने के लिए उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत आरोपों को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। [मनीष कश्यप @ त्रिपुरारी कुमार तिवारी बनाम भारत संघ और अन्य।]

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिंहा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए इच्छुक नहीं था।

हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि कश्यप उपाय के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NSA) सहित उपयुक्त अधिकारियों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र थे।

अदालत ने कहा, "हम अनुच्छेद 32 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करने के इच्छुक नहीं हैं। याचिकाकर्ता एनएसए सहित उपाय के लिए उपयुक्त अधिकारियों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है।"

सुनवाई के दौरान, पीठ ने यह भी कहा कि कश्यप ने जानबूझकर फर्जी वीडियो बनाए और उन्हें तमिलनाडु जैसे स्थिर राज्यों में अशांति फैलाने के लिए प्रसारित किया।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की, "उन्होंने नकली वीडियो बनाए हैं और इस तरह प्रसारित किए हैं.. आपके पास स्थिर राज्य हैं... आप कुछ भी साझा करते हैं और आप उन राज्यों में अशांति फैलाते हैं।"

पीठ कश्यप द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें बिहार और तमिलनाडु में उनके खिलाफ प्राथमिकी को एक साथ करने की मांग की गई थी। उन्होंने अंतरिम अग्रिम जमानत और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत दर्ज अपराध को रद्द करने की भी मांग की।

तमिलनाडु राज्य ने पिछले महीने कश्यप पर प्रवासी श्रमिकों के बारे में फर्जी खबरें साझा करने, वीडियो बनाने में मदद करने और सांप्रदायिक नफरत फैलाने के लिए उनका इस्तेमाल करने के लिए मामला दर्ज किया था।

पीठ ने पहले जवाब मांगा था कि कश्यप के खिलाफ रासुका क्यों लगाया गया है।

टीएन सरकार ने कहा कि न तो एफआईआर और न ही एनएसए के आरोप को रद्द किया जा सकता है क्योंकि कश्यप ने तमिलनाडु में प्रवासियों को पीट-पीटकर मार डालने की बात कहते हुए वीडियो को पृष्ठभूमि क्लिप के रूप में इस्तेमाल किया और उन्हें छेड़छाड़ की।

इसके अतिरिक्त, यह कहा गया कि जब उन्होंने तमिलनाडु का दौरा किया, तो उन्होंने नफरत फैलाने के स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ, केवल वैमनस्य फैलाने के लिए प्रवासियों से बयानबाजी वाले सवाल किए।

कश्यप फिलहाल तमिलनाडु पुलिस की हिरासत में हैं। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने कश्यप को एनएसए के आह्वान को चुनौती देने के लिए अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी थी और सभी मामलों को बिहार स्थानांतरित करने के अपने झुकाव का संकेत दिया था।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


"You can't spread disquiet in stable States": Supreme Court refuses relief to YouTuber Manish Kashyap in fake news case

Related Stories

No stories found.
Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com