बिहार मे हर क्षेत्र मे इतना जातिवाद:सुप्रीम कोर्ट ने पटना HC से जाति सर्वेक्षण पर रोक के लिए याचिका पर पुनः विचार करने को कहा

न्यायालय पटना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार कर रहा था, जिसने राज्य में चल रहे जाति सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जातिवाद बिहार में बड़े पैमाने पर है और नौकरशाही या राजनीति हर क्षेत्र में प्रचलित है।

जस्टिस एमआर शाह और जेबी पारदीवाला की पीठ राज्य में चल रहे जाति सर्वेक्षण पर रोक लगाने की याचिका पर विचार कर रही थी।

न्यायमूर्ति शाह ने टिप्पणी की, "वहां बहुत अधिक जातिवाद है। हर क्षेत्र में। नौकरशाही, राजनीति, सेवा।"

पटना उच्च न्यायालय ने शीर्ष अदालत के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए सर्वेक्षण पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम राहत देने या न देने का निर्णय लेने से पहले उच्च न्यायालय को गुण-दोष के आधार पर मामले की सुनवाई करनी चाहिए थी।

न्यायमूर्ति शाह ने कहा, "किसी भी तरह से, (याचिका के लिए) अंतरिम राहत पर योग्यता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। एक खंडपीठ इस पर विचार करे।"

चूंकि उच्च न्यायालय ने ऐसा नहीं किया था, इसलिए पीठ ने उच्च न्यायालय से शीघ्रता से ऐसा करने को कहा।

पीठ ने अपने आदेश में कहा, 'हम स्पष्ट करते हैं कि हमने गुण-दोष के आधार पर कुछ नहीं कहा है और इस पर उच्च न्यायालय को फैसला करना है।'

वर्तमान याचिका यूथ फॉर इक्वेलिटी द्वारा दायर की गई थी, जो एक भारतीय संगठन है जो जाति आधारित नीतियों और आरक्षण के खिलाफ काम करता है।

सुनवाई में याचिकाकर्ता-संगठन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि यह एक गंभीर मामला है, और यह कि चुनाव के मद्देनजर जातिगत जनगणना के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बिहार राज्य में जातिवाद बेहद उग्र था।

बिहार के वकील ने बताया कि सरकार के कदम को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दायर की जा रही हैं।

हालांकि, न्यायमूर्ति परदीवाला ने राज्य के वकील से पूछा कि वह इस सर्वेक्षण को करने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं।

पीठ ने बाद में याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत पर तत्काल सुनवाई के लिए पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता देते हुए एक आदेश पारित किया, और उच्च न्यायालय को तीन दिनों के भीतर अधिमानतः इसका निपटान करने के लिए कहा।

दिलचस्प बात यह है कि इस साल जनवरी में जस्टिस बीआर गवई और विक्रम नाथ की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राज्य में जाति जनगणना शुरू करने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली तीन जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी थी।

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"So much casteism in Bihar in every field": Supreme Court asks Patna High Court to reexamine plea for stay on caste survey

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