केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में वकील मंजूषा अजय देशपांडे की नियुक्ति को मंजूरी दी

18 जुलाई, 2023 को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति की सिफारिश की थी।
Bombay High Court
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केंद्र सरकार ने गुरुवार को वकील मंजूषा अजय देशपांडे की बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी।

इस आशय की घोषणा कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए की।

घोषणा में आगे बताया गया कि देशपांडे दो साल की अवधि के लिए पद पर रहेंगे।

18 जुलाई 2023 को, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने यह देखते हुए कि देशपांडे एक सक्षम वकील हैं, विशेष रूप से संवैधानिक और सेवा मामलों में कानून की कई शाखाओं में पारंगत हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति की सिफारिश की थी।

कॉलेजियम ने पाया था कि देशपांडे की पदोन्नति से उच्च न्यायालय की पीठ में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा, खासकर औरंगाबाद पीठ के समक्ष प्रैक्टिस करने वाली महिला वकीलों के बीच।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के प्रस्ताव के अनुसार, सिफारिश 26 सितंबर, 2022 को बॉम्बे हाई कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई थी।

2 मई, 2023 को कॉलेजियम ने सिफारिश पर अपना फैसला टाल दिया और केंद्रीय न्याय विभाग द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों के मद्देनजर बॉम्बे हाई कोर्ट के तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से रिपोर्ट मांगने का फैसला किया।

उच्च न्यायालय के तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने औरंगाबाद पीठ में अपने सहयोगियों के साथ मामले पर चर्चा करने के बाद 10 मई, 2022 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

तब कॉलेजियम ने तत्कालीन उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट के साथ सरकार के इनपुट पर विचार किया।

कॉलेजियम द्वारा उनकी पदोन्नति के समर्थन के बाद, केंद्र सरकार ने अब अतिरिक्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए देशपांडे के नाम को मंजूरी दे दी है।

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Central government clears appointment of advocate Manjusha Ajay Deshpande as additional judge of Bombay High Court

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