केंद्र ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की नियुक्ति को मंजूरी दी

जस्टिस सिंह की जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश पिछले साल 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी।
Justice N Kotiswar Singh
Justice N Kotiswar Singh

केंद्र सरकार ने रविवार को गौहाटी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी।

इस आशय की एक अधिसूचना कानून और न्याय मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट की गई थी।

जस्टिस सिंह की जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 13 दिसंबर, 2022 को की थी।

न्यायमूर्ति सिंह ने गौहाटी और मणिपुर उच्च न्यायालयों के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में तीन बार सेवा की है।

जस्टिस सिंह का जन्म 1 मार्च, 1963 को इंफाल, मणिपुर में गौहाटी उच्च न्यायालय के (दिवंगत) जस्टिस एन इबोटोम्बी सिंह, जिन्होंने मणिपुर के पहले महाधिवक्ता के रूप में कार्य किया था, और एन गोमती देवी के यहाँ हुआ था।

उन्होंने गौहाटी उच्च न्यायालय में स्थानांतरित होने से पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष संक्षिप्त रूप से अभ्यास किया। उन्हें 2008 में गौहाटी उच्च न्यायालय द्वारा एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था।

2011 में, न्यायमूर्ति सिंह ने गौहाटी उच्च न्यायालय के एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और 2012 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया।

वर्ष 2013 में इसके निर्माण पर उन्हें मणिपुर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें 2018 में गौहाटी उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।

[अधिसूचना पढ़ें]

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Central Government clears appointment of Justice N Kotiswar Singh as Chief Justice of Jammu & Kashmir and Ladakh High Court

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