केंद्र ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने का बचाव किया; सुप्रीम कोर्ट से कहा जम्मू-कश्मीर मे अब पथराव,हड़ताल,आतंकी नेटवर्क नही रहेंगे

जवाबी हलफनामे मे इस बात पर जोर दिया गया कि केंद्र शासित प्रदेश ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की तारीख के बाद से अभूतपूर्व स्थिरता और प्रगति देखी है जिसने पूर्ववर्ती राज्य को एक विशेष दर्जा दिया था।
Supreme Court, Jammu and Kashmir
Supreme Court, Jammu and Kashmir

केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के अपने 2019 के फैसले का बचाव करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक नया हलफनामा दायर किया, जिसने जम्मू और कश्मीर (J&K) को विशेष दर्जा प्रदान किया था।

यह हलफनामा शीर्ष अदालत की संविधान पीठ द्वारा तीन साल से अधिक समय के बाद मामले की सुनवाई से एक दिन पहले दायर किया गया था।

अपने हलफनामे में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, जम्मू-कश्मीर में अभूतपूर्व स्थिरता और प्रगति देखी गई है, पत्थरबाजी अतीत की बात हो गई है।

हलफनामे में कहा गया है “तीन दशकों की उथल-पुथल के बाद इस क्षेत्र में जीवन सामान्य हो गया है। पिछले तीन वर्षों में स्कूल, कॉलेज... और अन्य सार्वजनिक संस्थान... कुशलतापूर्वक काम कर रहे हैं। हड़ताल, पथराव और बंद की पहले की प्रथा अब अतीत की बात हो गई है।"

हलफनामे में रेखांकित किया गया है कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से पथराव की कोई घटना नहीं हुई है।

इसके अलावा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण प्रदान करने वाले केंद्रीय कानून अब जम्मू-कश्मीर में लागू हैं, ऐसा कहा गया था।

अनुच्छेद के निरस्त होने से आतंकवादी नेटवर्क को नष्ट कर दिया गया है, और जिला विकास परिषदों के सुचारू चुनावों के साथ त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली की शुरूआत हुई है।

इसके अलावा, निरस्तीकरण के बाद, लोगों की मांग को पूरा करते हुए, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू और हिंदी जैसी स्थानीय भाषाओं को भी आधिकारिक भाषाओं के रूप में जोड़ा गया है, जैसा कि हलफनामे में बताया गया है।

यह हलफनामा संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली 20 से अधिक याचिकाओं के जवाब में दायर किया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जिसके परिणामस्वरूप जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया गया था।

पूर्ववर्ती राज्य को बाद में दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया।

जब याचिकाओं को आखिरी बार मार्च 2020 में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, तो कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा संदर्भ की मांग के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने याचिकाओं के बैच को सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को नहीं भेजने का फैसला किया।

हालाँकि, मामले की सुनवाई कर रही पांच जजों की पीठ ने यह कहते हुए मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया कि दोनों फैसलों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है।

इस साल फरवरी में सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष भी याचिकाओं का उल्लेख किया गया था। सीजेआई ने तब कहा था कि वह इसे सूचीबद्ध करने पर "निर्णय लेंगे"।

मामला शीर्ष अदालत की संविधान पीठ के समक्ष कल निर्देश के लिए सूचीबद्ध है।

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Central government defends Article 370 abrogation; tells Supreme Court no more stone pelting, strikes, terror networks in Jammu & Kashmir

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