

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस लिसा गिल को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जज नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की।
इस बारे में यूनियन मिनिस्टर ऑफ़ स्टेट (I/C) फॉर लॉ एंड जस्टिस, अर्जुन राम मेघवाल ने X पर एक पोस्ट में अनाउंस किया।
मेघवाल ने कहा, "भारत के संविधान से मिली पावर का इस्तेमाल करते हुए, भारत के प्रेसिडेंट ने, चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया से सलाह-मशविरा करने के बाद, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की जज, जस्टिस लिसा गिल का ट्रांसफर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज के तौर पर किया है। मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं।"
जस्टिस गिल शुरू में आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट की एक जज के तौर पर काम करेंगी और अगले महीने, 24 अप्रैल को मौजूदा चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर के रिटायर होने पर, उनके चीफ जस्टिस का पद संभालने की उम्मीद है।
जस्टिस गिल का जल्दी ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा हाल ही में अनाउंस की गई एक नई पॉलिसी के मुताबिक है।
जस्टिस गिल को पहले ट्रांसफर करने और फिर प्रमोट करने का फैसला कॉलेजियम ने 26 फरवरी को हुई मीटिंग में लिया था।
टॉप कोर्ट ने हाल ही में एक बयान में कहा, "कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की जज जस्टिस लिसा गिल का आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने और उन्हें उस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश करने का फैसला किया है, जो वैकेंसी निकलने की तारीख से लागू होगा।"
नई पॉलिसी के तहत, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का पद संभालने वाले जज का ट्रांसफर काफी पहले किया जा सकता है—बेहतर होगा कि वैकेंसी निकलने से दो महीने पहले—ताकि आने वाले चीफ जस्टिस ऑफिशियली चार्ज संभालने से पहले हाई कोर्ट के कामकाज और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों से परिचित हो सकें।
जस्टिस गिल पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट की एल्युम्नाई हैं, उन्होंने वहीं से BA LLB (तीन साल) और LLM किया है।
उन्होंने साल 1990 में एक एडवोकेट के तौर पर एनरोल किया और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की। उन्होंने क्रिमिनल, सिविल, सर्विस, रेवेन्यू और कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों सहित कई तरह के केस देखे।
उन्होंने कई सालों तक चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के साथ-साथ कुछ बोर्ड और कॉर्पोरेशन को भी रिप्रेजेंट किया।
उन्हें 31 मार्च, 2014 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का जज अपॉइंट किया गया था।
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Central government notifies appointment of Justice Lisa Gill as Andhra Pradesh High Court judge