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[केंद्रीय सतर्कता आयोग] सुप्रीम कोर्ट ने समय पर, पारदर्शी नियुक्तियों की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया

याचिका में केंद्रीय सतर्कता आयोग को की जाने वाली चयन प्रक्रिया/नियुक्तियों के संबंध में सभी विवरण और दस्तावेज सार्वजनिक करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) में लंबे समय से लंबित रिक्तियों को समय पर और पारदर्शी भरने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। [सामान्य कारण बनाम भारत संघ]।

जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस ओका की बेंच ने एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण के जरिए दायर याचिका में नोटिस जारी किया है.

याचिका में कहा गया है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने क्रमशः जुलाई 2020 और मई 2021 में सतर्कता आयुक्त और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था। हालांकि, इन विज्ञापनों के अनुसार कोई नियुक्ति नहीं की गई थी।

इस बात पर और प्रकाश डाला गया कि अंजलि भारद्वाज बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित प्रासंगिक जानकारी को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए।

इसी क्रम में केंद्रीय सतर्कता आयोग को की जाने वाली चयन प्रक्रिया/नियुक्तियों के संबंध में सभी विवरण और दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की प्रार्थना की गई है।

याचिका में क्रमशः जुलाई 2020 और मई 2021 में जारी विज्ञापनों के अनुसरण में सतर्कता आयुक्त और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए केंद्र को निर्देश देने का भी आह्वान किया गया।

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[Central Vigilance Commission] Supreme Court issues notice to Central government on plea for timely, transparent appointments

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