केंद्र सरकार ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल के लिए एक साल का नया कार्यकाल अधिसूचित किया।
इस आशय की एक अधिसूचना कानून और न्याय मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी।
अधिसूचना में कहा गया है, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल को 03.06.2024 से एक वर्ष की अवधि के लिए उस उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया।“
24 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने इस साल 21 फरवरी को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नए कार्यकाल के लिए न्यायमूर्ति नार्गल की सिफारिश की, क्योंकि स्थायी न्यायाधीश की कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं थी।
प्रक्रिया ज्ञापन के संदर्भ में, शीर्ष अदालत कॉलेजियम ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित अपनी पीठ के लोगों से परामर्श किया था।
दो-न्यायाधीशों की समिति ने न्यायमूर्ति नार्गल के निर्णयों की गुणवत्ता को "अच्छा" आंका था।
प्रस्तावित नियुक्ति की योग्यता और उपयुक्तता का आकलन करने के लिए रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का मूल्यांकन करने के बाद, कॉलेजियम ने इस साल 3 जून से नए कार्यकाल के लिए उनकी सिफारिश की।
इसके अनुसरण में, केंद्र सरकार ने गुरुवार को सिफारिश को मंजूरी दे दी।
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