पूर्व आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ, चंदा कोचर को मनी लांड्रिंग मामले में विशेष पीएमएलए कोर्ट ने जमानत दी

सत्र न्यायालय ने कोचर को निर्देश दिया है कि वह 5 लाख रुपये का जमानत बांड प्रस्तुत करे और अदालत की अनुमति के बिना देश न छोड़े।
Chanda Kochhar, Mumbai Sessions Court
Chanda Kochhar, Mumbai Sessions Court
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मनी लांड्रिंग निरोधक मामलों का निस्तारण करते हुए मुंबई सेशंस कोर्ट ने ICICI बैंक और वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व ICICI बैंक की प्रबंध निदेशक और सीईओ चंदा कोचर को जमानत दे दी है

कोचर के लिए पेश वकील विजय अग्रवाल ने तर्क दिया कि वह प्रवर्तन निदेशालय के साथ सहयोग कर रहे थी जो मामले की जांच कर रहा है।

उन्होंने कहा कि वह PMLA अधिनियम की धारा 45 के तहत अनंतिम जमानत के हकदार थी, जो यह निर्दिष्ट करता है कि महिलाएं गैर-जमानती अपराध में भी जमानत पाने की हकदार हैं।

न्यायालय ने प्रस्तुतियाँ स्वीकार कर लीं और उसे यह कहते हुए जमानत पर रिहा कर दिया कि उसे विशेष अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ना चाहिए।

आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ कोचर पर विडियोकॉन समूह की कंपनियों को ऋण देने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने का आरोप है, जिसके लिए उन्हें अपने पति आरोपी दीपक कोचर के माध्यम से अवैध रूप से संतुष्टि मिली थी।

ईडी का मामला यह है कि दीपक कोचर, मेसर्स वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वीएन धूत के करीबी परिचित थे।

ईडी ने पीएमएलए की धारा 70 के साथ धारा 3 के तहत धन शोधन के अपराधों के लिए कोचर सहित 11 आरोपियों के खिलाफ प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की।

कोर्ट ने कोचर और उनके पति दीपक कोचर को 9 अन्य आरोपियों के साथ शुक्रवार को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था।

दीपक कोचर जो कि वर्तमान में ईडी की हिरासत में है, कोर्ट में पेश किया गया, वीएन धूत, मेसर्स वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एक सह-अभियुक्त अदालत में पेश होने में विफल रहे।

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Former ICICI Bank CEO, Chanda Kochhar granted bail by Special PMLA Court in money laundering case

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