
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से पूछा कि हाल ही में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए गए सभी चीतों को केवल मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में क्यों भेजा गया। [पर्यावरण कानून केंद्र डब्ल्यूडब्ल्यूएफ बनाम भारत संघ, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और अन्य]
जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने अफसोस जताया कि इतने कम समय में चीतों की मौत की संख्या स्थिति की चिंताजनक तस्वीर पेश करती है।
न्यायमूर्ति गवई ने टिप्पणी की "पिछले सप्ताह दो और मौतें। यह प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बनता जा रहा है? कृपया कुछ सकारात्मक कदम उठायें. इसके अलावा, उन सभी को फैलाने के बजाय एक ही स्थान पर क्यों रखा गया? एक साल से भी कम समय में होने वाली 40 फीसदी मौतें अच्छी तस्वीर पेश नहीं करतीं।“
न्यायालय ने मौखिक रूप से सुझाव दिया कि कुछ चीतों को राजस्थान में स्थानांतरित किया जा सकता है।
उन्होंने कहा, "राजस्थान में अभयारण्यों में से एक (जवाई राष्ट्रीय उद्यान) तेंदुओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उदयपुर से 200 किलोमीटर दूर, मेरा मानना है। वहां दृश्य बहुत अच्छे हैं। वहां चीतों के लिए एक और अभयारण्य है, इसे एक सकारात्मक पूर्वाग्रह के रूप में मानें।"
भारत में चीतों की आबादी को पुनर्जीवित करने के प्रयासों के तहत सितंबर 2022 में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से बीस चीतों को भारत में स्थानांतरित किया गया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल मार्च से अब तक कूनो नेशनल पार्क में तीन शावकों समेत आठ चीतों की मौत हो चुकी है। इन मौतों के लिए विभिन्न संक्रमणों के साथ-साथ चीतों के बीच लड़ाई को जिम्मेदार ठहराया गया है।
जानवरों के कल्याण से संबंधित 1995 की एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आज यह मुद्दा उठा।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार प्रतिष्ठित चीता स्थानांतरण परियोजना के लिए सभी प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण परियोजनाओं में 50 प्रतिशत मौतें दी गईं।
बदले में, न्यायमूर्ति पारदीवाला ने सवाल किया कि मौतें क्यों हो रही हैं।
उन्होंने कहा, "तो मुद्दा क्या है? वे हमारी जलवायु के अनुकूल नहीं हैं? उन्हें गुर्दे या श्वसन संबंधी समस्याओं के रूप में दिखाया गया है।"
एएसजी ने उत्तर दिया कि कई विचार थे, और माना कि और अधिक किया जा सकता है और करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, इस पहलू पर सुझावों का स्वागत है।
राजस्थान से आने वाले एएसजी भाटी ने यह भी बताया कि जब राजस्थान में इसी तरह की परियोजनाएं लागू की गईं, तो बाड़ों के भीतर बाघों की मौतें हुईं।
जैसे ही सुनवाई ख़त्म होने लगी, न्यायमूर्ति गवई ने सुझाव दिया कि कुछ चीतों को राजस्थान में स्थानांतरित किया जा सकता है।
मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी। पक्षों को अगली सुनवाई तक सुझाव और अद्यतन स्थिति रिपोर्ट के साथ आने के लिए कहा गया।
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