नागरिकों को इंतज़ार नहीं कराया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रॉपर्टी कन्वर्ज़न आवेदनों पर फ़ैसला लेने में देरी पर आपत्ति जताई

अदालत प्रॉपर्टीज़ को लीज़होल्ड से फ़्रीहोल्ड में बदलने के आवेदनों से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही थी।
Delhi High Court
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दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को लीज़होल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने की लंबे समय से लंबित अर्जियों पर दिल्ली और केंद्र सरकारों की ओर से कोई कार्रवाई न किए जाने पर नाराज़गी जताई है [दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम माला साहनी सेठ और अन्य]।

7 सितंबर को जारी एक आदेश में, जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की डिवीज़न बेंच ने कहा कि नागरिकों को इस तरह इंतज़ार नहीं कराया जा सकता।

कोर्ट ने कहा, "बड़ी संख्या में नागरिकों को अपनी प्रॉपर्टी को लीज़होल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए इस तरह इंतज़ार नहीं कराया जा सकता।"

Justice Prathiba M Singh and Justice Vikas Mahajan
Justice Prathiba M Singh and Justice Vikas Mahajan

बेंच ने यह टिप्पणी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें प्रॉपर्टी मालिकों के कहने पर कन्वर्ज़न एप्लीकेशन पर कार्रवाई करने के कोर्ट के आदेशों को चुनौती दी गई थी।

एप्लीकेशन पर कार्रवाई न होने का मुद्दा साकेत के DLF साउथ कोर्ट मॉल के कुछ प्रॉपर्टी मालिकों ने उठाया था। उन्होंने 2023 में DDA में अपनी प्रॉपर्टी को लीज़होल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए एप्लीकेशन दी थी।

बताया गया कि उन्होंने DDA द्वारा मांगे गए कन्वर्ज़न चार्ज का भुगतान कर दिया था, लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, जबकि DDA ने याचिकाकर्ताओं से पिछली तारीख से GST वसूला।

5 दिसंबर, 2025 को हाई कोर्ट ने DDA को एप्लीकेशन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। यह निर्देश याचिकाकर्ताओं के इस अंडरटेकिंग (वचन) के आधार पर दिया गया था कि अगर वे याचिका में सफल नहीं होते हैं, तो वे GST की मांग को पूरा करेंगे।

आदेश का पालन न होने पर प्रॉपर्टी मालिक फिर से कोर्ट गए, और 11 फरवरी और 18 मार्च को पारित आदेशों के ज़रिए DDA को फिर से एप्लीकेशन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

इसके बाद DDA ने इन निर्देशों को चुनौती दी।

30 जुलाई को सुनवाई की पिछली तारीख पर, कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को लंबित एप्लीकेशन पर कार्रवाई की योजना बनाने के लिए तत्काल बैठक बुलाने का निर्देश दिया था, ताकि DDA का पोर्टल, जो फरवरी से बंद पड़ा है, फिर से शुरू किया जा सके।

हालांकि, 7 सितंबर को पिछले आदेश के तहत बुलाई गई बैठक के मिनट्स (कार्यवृत्त) की जांच करने के बाद कोर्ट ने असंतोष व्यक्त किया।

कोर्ट ने कहा कि बैठक में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया और किसी भी नीति, दस्तावेज़ीकरण को आसान बनाने या कन्वर्ज़न चार्ज में संशोधन के बारे में अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है।

कोर्ट ने कहा, "पर्याप्त समय बीत जाने के बावजूद, आज भी कोर्ट को कोई सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिला है।"

अंत में, कोर्ट ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA), DDA और भूमि और विकास कार्यालय (L&DO) को सुनवाई की अगली तारीख से पहले अपनी अंतिम नीति रिकॉर्ड पर रखने का एक आखिरी मौका दिया।

इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि नई नीति भविष्य के लिए लागू होने वाली (प्रोस्पेक्टिव) होनी चाहिए।

DDA द्वारा पहले ही वसूले जा चुके कन्वर्ज़न चार्ज के संबंध में, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लंबित एप्लीकेशन पर उस समय लागू नीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।

DDA की ओर से सीनियर एडवोकेट CM राव, स्टैंडिंग काउंसिल मृणालिनी सेन और एडवोकेट गौरी राजपूत पेश हुए।

कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रार की ओर से एडवोकेट उर्वी मोहन पेश हुईं।

भारत सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा, स्टैंडिंग काउंसिल आशीष के. दीक्षित के साथ एडवोकेट उमर हाशमी, आयुष कुमार, सरकारी वकील राजवीर पांडे और मनीषा अग्रवाल नारायण पेश हुए।

प्रॉपर्टी मालिकों की ओर से एडवोकेट सौरभ सेठ, सुकृत सेठ, नीलमप्रीत कौर, अभिरूप राठौड़, कबीर देव और सुखवीर सिंह पेश हुए।

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